Hit And Run Law: केंद्र ने कहा, हिट एंड रन का नया कानून अभी लागू नहीं होगा
Hit And Run Law: हिट एंड रन मामले पर ट्रक हड़ताल के मद्देनजर ट्रांसपोर्ट संगठनों और सरकार के बीच बैठक में मामला सुलझ गया है. वहीं अब इस पर केंद्र सरकार ने हिट-एंड-रन कानून लागू नहीं करने की घोषणा कर दी है.
Hit And Run Law: हिट एंड रन मामले पर ट्रक हड़ताल के मद्देनजर ट्रांसपोर्ट संगठनों और सरकार के बीच बैठक में मामला सुलझ गया है. अब केंद्र सरकार ने हिट-एंड-रन कानून लागू नहीं करने की घोषणा कर दी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लिखित चिट्ठी जारी करते हुए कहा है कि हिट एंड रन मामलों के लिए लाये गए कानून को अभी लागू नहीं किया गया है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बयान में बताया गया कि भारत सरकार का संबंधित विभाग इस कानून को लागू करने से पहले अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत करेगी और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा.
बताते चलें कि ट्रांसपोर्ट संगठनों ने ट्रक मालिकों से हड़ताल वापस लेने को कहा है. ड्राइवरों द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बीते बुधवार की शाम को ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्यों से मुलाकात की. इस बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ट्रक मालिकों से काम पर लौटने का आह्वान किया. वहीं, अजय भल्ला ने भी कहा कि फिलहाल यह लागू नहीं होगा.
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, “हमने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की. सरकार कहना चाहती है कि नया नियम अभी लागू नहीं किया गया है, हम सभी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 106/2 लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे.”
बता दें कि भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन के मामले में 10 साल की सजा और 7 लाख रुपये का जुर्माना का प्रावधान किया था. उसके बाद ट्रक ड्राइवर ने राष्ट्रीय स्तर पर 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी तक इस कानून के विरोध में हड़ताल की थी. जिसके बाद सरकार ने यूनियन के नेताओं से बातचीत की थी और इस कानून को लागू करने पर रोक लगा दी थी.