Delhi High Court: लिव-इन पर HC ने कहा, पैरोल दी गई तो ऐसे केसों की बाढ़ आ जाएगी

Delhi High Court: कोर्ट ने कहा कि पहले से पत्नी है तो लिव इन पार्टनर से बच्चे पैदा करने के मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता है.

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Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि कानून और जेल नियमों के दायरे में, एक दोषी व्यक्ति अपने लिव-इन पार्टनर से बच्चे पैदा करने के मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता, जबकि उसका जीवनसाथी जिंदा है,और उसके पहले से ही बच्चे हैं. हाई कोर्ट ने कहा कि ये बहुत खतरनाक होगा. 

लिव-इन पर कोर्ट का फैसला

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि जेल नियम वैवाहिक संबंध बनाए रखने के आधार पर किसी कैदी को पैरोल की अनुमति नहीं देते हैं, लिव-इन पार्टनर की तो बात ही छोड़ दीजिए. याचिकाकर्ता कैदी ने पहले यह नहीं बताया था कि वो महिला उसकी पत्नी नहीं बल्कि लिव-इन पार्टनर है. याचिका में महिला को उसकी पत्नी बताया गया था. याचिकाकर्ता ने यह भी खुलासा नहीं किया था कि वह अपनी पहली पत्नी से कानूनी रूप से अलग नहीं हुआ था और उसके तीन बच्चे हैं. 

कोर्ट ने क्या क्या कहा?

दिल्ली जेल नियमों के अनुसार, किसी कैदी को अपने पारिवारिक जीवन में निरंतरता बनाए रखने और पारिवारिक और सामाजिक मामलों को निपटाने के लिए पैरोल या छुट्टी दी जा सकती है. अदालत ने कहा कि ''जेल नियम पैरोल के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए परिवार के किसी सदस्य की बीमारी को आधार मानते हैं, लेकिन ऐसे परिवार के सदस्यों में याचिकाकर्ता का लिव-इन पार्टनर शामिल नहीं होगा. 

इसपर नहीं दे सकते पैरोल

अदालत ने कहा कि बच्चा होने या लिव-इन पार्टनर के साथ वैवाहिक संबंध बनाए रखने के आधार पर पैरोल देना एक सही मिसाल नहीं होगी. कोर्ट ने कहा कि अगर पैरोल दी गई तो इस आधार पर राहत मांगने वाली ऐसी याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी.

First Updated : Friday, 10 May 2024