No PUC, No Fuel: दिल्ली में लागू हुआ नया नियम, बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र के वाहनों को ईंधन नही मिलेगा
राजधानी को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है. अब दिल्ली में बिना वैलिड PUC सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा. यह नियम आज से पूरी सख्ती से लागू हो गया है.

दिल्ली की सड़कों पर अब बिना ‘हेल्थ रिपोर्ट’ के गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा. सरकार ने सख्त फैसला लिया है कि पेट्रोल पंपों पर अब बिना वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट (Pollution Under Control) के किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या एलपीजी नहीं दिया जाएगा. ‘No PUC, No Fuel’ नियम को अब पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा. इस कदम का मकसद राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाना है. दिल्ली सरकार का कहना है कि वाहनों से होने वाला उत्सर्जन प्रदूषण का बड़ा कारण है और अब इसमें कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
दिल्ली में अब…
राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए हमारी सरकार ने सख्त निर्णय लेते हुए यह फैसला लिया है कि दिल्ली में अब बिना वैध पीयूसी प्रमाणपत्र वाले वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा।
NO PUC-NO FUEL
सभी पेट्रोल पंपों और एजेंसियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि नियमों का सख्ती… pic.twitter.com/Z9WDxNAO4X— Rekha Gupta (@gupta_rekha) April 22, 2026
No PUC, No Fuel नियम पर सख्ती
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि ‘No PUC, No Fuel’ नियम को बिना किसी ढिलाई के लागू किया जाए. यह नियम पिछले साल दिसंबर में शुरू किया गया था, लेकिन अब भी कई वाहन बिना वैलिड पीयूसी के सड़कों पर दौड़ रहे हैं. सरकार का मानना है कि ऐसे वाहन दिल्ली के प्रदूषण को और बढ़ा रहे हैं. नए आदेश के मुताबिक अब सभी पेट्रोल पंप और गैस स्टेशनों को केवल उन्हीं वाहनों को ईंधन देना होगा जिनके पास वैध PUC सर्टिफिकेट मौजूद हो.
पेट्रोल पंपों पर जाम की स्थिति
नियम की सख्ती लागू होते ही दिल्ली के कई पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें लगने लगी हैं. बिना PUC वाले वाहनों को ईंधन देने से मना किए जाने पर पंपों पर भीड़ बढ़ गई है. सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयारी कर रखी है ताकि किसी भी तरह की असुविधा को तुरंत दूर किया जा सके.
विभागों को सौंपी गई जिम्मेदारी
इस नियम को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए फूड एंड सप्लाई विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग, नगर निगम और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को विशेष जिम्मेदारी दी गई है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि नियम के पालन में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. नियम तोड़ने वालों के खिलाफ वाहन जब्त करने और भारी जुर्माना लगाने जैसे कड़े कदम उठाए जाएंगे. सभी संबंधित एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे इस नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें.
CM रेखा गुप्ता का बयान
राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए हमारी सरकार ने सख्त निर्णय लेते हुए यह फैसला लिया है कि दिल्ली में अब बिना वैध पीयूसी प्रमाणपत्र वाले वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा. सभी पेट्रोल पंपों और एजेंसियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें. अब बिना वैध ‘पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल’ प्रमाणपत्र वाले किसी भी वाहन को दिल्ली के फ्यूल स्टेशंस पर पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या एलपीजी जैसे ईंधन उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे. वायु प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए कड़े और प्रभावी कदम उठाना समय की आवश्यकता है और हमारी सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है.


