Arvind Kejriwal Bail: केजरीवाल आएंगे बाहर... 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत

Arvind Kejriwal Bail Hearing Case: केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मंजूरी मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने आज 1 जून 2024 तक अंतरिम जमानत दे दी है.

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Arvind Kejriwal Bail Hearing Case: दिल्ली के शराब घोटाले में आज का दिन बेहद खास है. केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मंजूरी मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने आज 1 जून 2024 तक अंतरिम जमानत दे दी है. आज मुश्किल से पांच मिनट की सुनवाई हुई और कोर्ट ने हलफनामे पर सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुना दिया.

अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव के प्रचार के लिए जमानत दी है, साथ ही वो इस दौरान केस से जुड़ी कोई भी बात नहीं करेंगे. सूत्रों के मुताबिक, केजरीवाल को आज ही रिहा किया जा सकता है. वहीं, 2 जून को सरेंडर करना होगा. 

रिहाई पर ममता का पोस्ट

केजरीवाल की रिहाई से उनके समर्थकों में खुशी का माहौल बन गया है, लोग उनको बधाईयां देने लगे हैं. अभी केजरीवाल की रुहाई को लेकर ममता बनर्जी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है. इसमें उन्होंने लिखा कि ''केजरीवाल के बाहर आने से चुनाव में मदद मिलेगी, साथ ही उन्होंने जमानत मिलने पर खुशी का इजहार किया. 

अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर अब तक क्या हुआ पॉइंट में समझें

1. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील से कहा कि अगर उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने की इजाजत देने के लिए अंतरिम जमानत देनी पड़ी तो उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

2. अरविंद केजरीवाल के वकील ने अदालत से कहा कि वह दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़ी फाइलों से दूर रहेंगे. ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत के अदालत के सुझाव का विरोध किया. उन्होंने सवाल किया कि एक मुख्यमंत्री के साथ आम आदमी से अलग व्यवहार कैसे किया जा सकता है.

3. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच में दो साल का समय लेने पर प्रवर्तन निदेशालय से सवाल किया था. प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में दावा किया कि केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति के खर्च पर गोवा के 7-सितारा होटल में रुके थे, जिसने राज्य में आप के चुनाव अभियान के लिए कथित तौर पर अवैध धन स्वीकार किया था.

4. अरविंद केजरीवाल के वकील ने उनकी अंतरिम जमानत के विरोध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर हलफनामे पर आपत्ति जताई है. उनकी कानूनी टीम ने दावा किया कि हलफनामे में कानूनी प्रक्रियाओं की घोर अवहेलना की गई है.

5. केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस कदम को बरकरार रखते हुए कहा था कि एजेंसी के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था क्योंकि मुख्यमंत्री जांच में शामिल नहीं हो रहे थे.

6. मनीष सिसौदिया, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह सहित आप नेताओं पर कुछ व्यापारियों और राजनेताओं के अनुकूल शराब नीति बनाने के बदले में रिश्वत लेने का आरोप है. दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद 2022 में इस नीति को रद्द कर दिया गया था.

First Updated : Friday, 10 May 2024