फरीदाबाद में बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद

फरीदाबाद के एनआईटी इलाके में अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन बड़े बुलडोजर अभियान की तैयारी में है. कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अफवाह या कानून-व्यवस्था की समस्या से बचने के लिए प्रशासन ने सीमित क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं.

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फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन बड़े स्तर पर कार्रवाई करने जा रहा है. जिले के एनआईटी क्षेत्र में शनिवार को बुलडोजर अभियान चलाने की तैयारी पूरी कर ली गई है. प्रशासन को आशंका है कि कार्रवाई के दौरान तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो सकती है, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाहों को रोकने के लिए सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए प्रभावित क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है. इसके लिए गृह विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए गए हैं.

कब से कब तक बंद रहेंगी इंटरनेट सेवाएं?

हरियाणा सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इंटरनेट सेवाओं पर रोक 30 मई 2026 को रात 12:30 बजे से लागू कर दी गई है. यह प्रतिबंध शनिवार रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा.

प्रशासन का कहना है कि यह कदम पूरी तरह से सुरक्षा और शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.

सोशल मीडिया और मैसेजिंग सेवाओं पर भी रोक

गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि फरीदाबाद के एनआईटी जोन के निर्धारित क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, बल्क एसएमएस और डोंगल आधारित इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित रहेंगी.

प्रशासन का मानना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैसेजिंग ऐप्स के जरिए अफवाहें या भड़काऊ संदेश फैलाए जा सकते हैं. इसी संभावना को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.

किन प्लेटफॉर्म्स पर रहेगा असर?

आदेश के तहत व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उपयोग पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी.

सरकार का उद्देश्य किसी भी तरह की गलत सूचना या भ्रामक सामग्री के प्रसार को रोकना और स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखना है.

पूरे फरीदाबाद में नहीं लागू होगा प्रतिबंध

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इंटरनेट सेवाएं बंद करने का आदेश पूरे फरीदाबाद जिले पर लागू नहीं होगा. यह प्रतिबंध केवल एनआईटी जोन के निर्धारित केंद्र बिंदु से एक किलोमीटर के दायरे तक सीमित रहेगा.

अधिकारियों के अनुसार, अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई के दौरान शांति बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए यह एहतियाती कदम उठाया गया है. First Updated : Saturday, 30 May 2026