सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर दिया फैसला, जानें क्या कहा

Supreme Court: पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की भर्ती घोटाले को लेकर आज यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई. इस दौरान कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई.

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Supreme Court:  सुप्रीम कोर्ट में आज यानी मंगलवार को पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की भर्ती घोटाले को लेकर सुनवाई की गई. इस दरमियान अदालत ने पश्चिम बंगाल सीएम ममता सरकार को खूब फटकार लगाई. कोर्ट ने बताया कि यह एक सुनियोजित धोखाधड़ी है. अदालत ने कहा ऐसे हालात रहे तो इस मामले के कारण नियुक्ति को लेकर जनता का भरोसा उठ जाएगा. आपको जानकारी दें कि सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से याचिका दायर करके 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है.

दायर याचिका को कोर्ट ने कहा धोखाधड़ी 

सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने भर्ती प्रक्रिया पर सुनवाई करते हुए इसे सुनियोजित धोखाधड़ी बताया है. साथ ही कहा कि कुल 25,753 शिक्षकों के साथ गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़े हुए डिजिटल रिकॉर्ड बरकरार बनाए रखना अफसरों का कर्तव्य है. अदालत ने आगे बताया कि अभी सार्वजनिक नौकरियां बहुत कम हैं. ऐसे में अगर लोगों का भरोसा खत्म हो गया तो कुछ नहीं बचेगा, यह एक सुनियोजित धोखाधड़ी है.

 कोर्ट के अंदर क्या-क्या बात हुई?

सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के वकीलों से सवाल किया गया कि आज सार्वजनिक नौकरियां बहुत कम हैं. इसके साथ ही उन्हें सामाजिक गतिशीलता के तौर पर देखा जाता है. ऐसे में अगर उनकी नियुक्तियों को भी बदनाम किया गया तो सिस्टम में क्या बचेगा? लोगों का विश्वास उठ जाएगा, आप इसे कैसे बर्दाश्त करेंगे?" वहीं दूसरे तरफ कहा गया कि हाई कोर्ट के जजों पर आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला, अभी थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट एक अंतरिम आदेश जारी करेगा. 

First Updated : Tuesday, 07 May 2024