Supreme Court: मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, डीजीपी को किया तलब 

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के डीजीपी को तलब होने के आदेश दिए. कोर्ट ने उनसे कहा कि वे सभी जवाबों के साथ हाजिर हों.

Akshay Singh
Edited By: Akshay Singh

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मणिपुर हिंसा की सुनवाई करते हुए मणिपुर के DGP को तलब होने का आदेश दिया. कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत तौर पर पेश होने को कहा. कोर्ट ने डीजीपी को आदेश दिया कि वे सभी जवाबों के साथ कोर्ट में तलब हों. 

कोर्ट ने कहा कि उनके पास सारी जानकारी होनी चाहिए कि जीरो एफआईआर कब हुई, कब रेगुलर एफआईआर हुई, कितने गवाहों का बयान हुआ, पीड़‍ित का बयान कब हुआ... उनके पास इन सभी सवालों के जवाब होने चाहिए.

बता दें कि आज CBI मणिपुर में पीडित उन दो महिलाओं के मामले में पूछताछ करने वाली थी जिनका वीडियो कुछ दिन पहले वायरल हुआ था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुबह ही सीबीआई से इस मामले में पूछताछ करने से रोक दिया. कोर्ट ने आदेश दिया कि सीबीआई कुछ प्रतीक्षा करे और अगले आदेश के बाद ही इस मामले पर पूछताछ करे. 

इसी संबंध में मणिपुर पुलिस द्वारा अबतक जो हुआ और जितने मामले दर्ज हुए उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए कोर्ट ने मणिपुर के डीजीपी को बुलाया है. कोर्ट अगली सुनवाई शुक्रवार को करेगा जिसमें मणिपुर के डीजीपी को तलब होने के आदेश दिए गए हैं.  

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