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22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आतंकी खतरे का अलर्ट, देशभर के एयरपोर्ट्स पर बढ़ी सुरक्षा

देशभर के सभी एयरपोर्ट्स, हेलीपैड्स, एयरस्ट्रिप्स और एविएशन ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स पर सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है. यह अलर्ट 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक की संभावित आतंकी या असामाजिक गतिविधियों के इनपुट्स के आधार पर जारी किया गया है.

Deeksha Parmar
Edited By: Deeksha Parmar

देशभर के सभी एयरपोर्ट्स, एयरस्ट्रिप्स, हेलीपैड्स और एविएशन इंस्टिट्यूट्स को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। यह अलर्ट 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक की संभावित आतंकी या असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सुरक्षा इकाई, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) ने 4 अगस्त को एक एडवाइजरी जारी कर सभी संबंधित संस्थानों को चौकसी बढ़ाने का निर्देश दिया है.

एडवाइजरी में कहा गया है कि केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से मिले हालिया इनपुट्स में असामाजिक तत्वों या आतंकी संगठनों से संभावित खतरे की बात सामने आई है. इसे देखते हुए BCAS ने देश के सभी हवाईअड्डों और एविएशन इकाइयों को "किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए अधिकतम सतर्कता" बरतने को कहा है.

24x7 गश्त का आदेश

एयरपोर्ट्स पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि वे 24 घंटे सतर्क रहें और टर्मिनलों, पार्किंग क्षेत्रों, एयरपोर्ट की बाहरी परिधि और अन्य संवेदनशील स्थानों पर गश्त बढ़ा दें। शहर की ओर आने-जाने वाले गेट्स और रास्तों पर भी स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर सुरक्षा कड़ी की जाए.

हर कार्गो और मेल की सख्त जांच अनिवार्य

एडवाइजरी के अनुसार, सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन ऑपरेटर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर प्रकार की कार्गो और मेल को बोर्डिंग से पहले कड़े सुरक्षा मानकों के तहत जांचा जाए. यह निर्देश घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों शिपमेंट्स पर लागू होगा.

विजिटर्स की पहचान की सख्ती से जांच

सभी स्टाफ, ठेकेदारों और आगंतुकों की पहचान की जांच सख्ती से की जाएगी। बिना अधिकृत अनुमति के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलेगा और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की जानकारी तुरंत संबंधित एजेंसियों को दी जाएगी। इसके साथ ही CCTV कैमरों की निगरानी 24x7 जारी रहेगी.

पुलिस, CISF और IB से मिलकर किया जाएगा समन्वय

BCAS ने स्थानीय पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर काम करने का निर्देश दिया है. खुफिया जानकारी का त्वरित आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जाएगा ताकि किसी भी खतरे को समय रहते रोका जा सके.

यात्रियों को किया जाएगा सतर्क

यात्रियों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि या लावारिस वस्तु की सूचना तुरंत देने की अपील की जाएगी। इसके लिए एयरपोर्ट्स पर समय-समय पर घोषणाएं की जाएंगी. इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमों को एक्टिव किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर मॉक ड्रिल या ब्रीफिंग आयोजित की जाएगी.

आपात बैठकें बुलाने का निर्देश

एयरपोर्ट निदेशकों को निर्देश दिया गया है कि वे एयरलाइन पैसेंजर सर्विस कमेटी (APSC) की विशेष बैठक बुलाकर सभी एजेंसियों को आवश्यक सतर्कता उपाय अपनाने के निर्देश दें। साथ ही, क्षेत्रीय BCAS निदेशक अपने अधिकार क्षेत्र के सभी एयरपोर्ट्स पर विशेष समीक्षा बैठक आयोजित करेंगे.

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06 August 2025, 09:03 AM IST

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