गेस्ट हाउस में खौफनाक वारदात, नौकरी दिलाने के बहाने युवती को बुलाया फिर नशीला पदार्थ पिलाकर किया दुष्कर्म

बरेली जिले के नवाबगंज थाने में राइस मिल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. आरोप है कि आरोपी राइस मिलर ने उसे फोन पर बातचीत के दौरान नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था.

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के दो अलग-अलग जिलों से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी दो बड़ी कानूनी कार्रवाइयां सामने आई हैं. एक तरफ जहां बरेली के नवाबगंज में नौकरी का झांसा देकर दलित युवती से दुष्कर्म करने के मामले में प्रभावशाली राइस मिलर पर मुकदमा दर्ज हुआ है. मुजफ्फरनगर की पॉक्सो अदालत ने डेढ़ साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले दोषी को 21 दिनों की सुनवाई के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई है.

नौकरी दिलाने के नाम पर गेस्ट हाउस में रेप

बरेली जिले के नवाबगंज थाने में राइस मिल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. पीड़िता, जो पड़ोसी जिले पीलीभीत की रहने वाली एक दलित युवती है, का आरोप है कि आरोपी राइस मिलर ने उसे फोन पर बातचीत के दौरान नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था.

नशीला पदार्थ पिलाने का आरोप

इसके बाद आरोपी ने उसे कस्बे के एक गेस्ट हाउस में बुलाया. पीड़िता का दावा है कि वहां उसे नशीला पदार्थयुक्त पेय पिलाकर बेहोश कर दिया गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया. इस दौरान आरोपी ने उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी बना लिए.

नशीला पदार्थ पिलाने का आरोप

पीड़िता का आरोप है कि फोटो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी उस पर दोबारा मिलने का दबाव बना रहा था. उसने यह भी डींग हांकी कि थाने में उसके नाम के बोर्ड लगे हैं और प्रशासनिक अमले में उसकी ऊंची पहुंच है. मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने गेस्ट हाउस के कर्मचारियों से पूछताछ की, जिसमें एक कर्मचारी ने आरोपी और युवती के वहां आने की पुष्टि की. शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. क्षेत्राधिकारी ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है और पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण कराया जा रहा है.

मुजफ्फरनगर में डेढ़ साल की बच्ची से दरिंदगी

दूसरी ओर, मुजफ्फरनगर की विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश मनोज कुमार सिद्धू ने न्याय की नजीर पेश करते हुए डेढ़ साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी रिश्ते के मामा टिंकू उर्फ पिंकू को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने उस पर 2 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जो पीड़िता के इलाज और पुनर्वास के लिए दिया जाएगा. मामला खतौली थाना क्षेत्र का है, जहां 12 मार्च को आरोपी बच्ची को बिस्कुट दिलाने के बहाने ले गया था और उसके साथ दरिंदगी की अदालत ने महज 21 दिनों के भीतर निष्पक्ष सुनवाई पूरी कर ऐतिहासिक फैसला सुनाया. First Updated : Saturday, 25 July 2026