डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में रह रहे सभी विदेशी नागरिकों के लिए 30 दिनों के भीतर सरकार के पास पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया है. इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है. इस नए नियम के तहत, सभी गैर-अमेरिकी नागरिकों को ना केवल पंजीकरण कराना होगा बल्कि पंजीकरण का प्रमाण पत्र हर समय अपने साथ रखना भी अनिवार्य होगा. चाहे वो कानूनी रूप से रह रहे हो या नहीं, सभी पर ये नियम समान रूप से लागू होगा.
ये फैसला Alien Registration Act के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने की दिशा में उठाया गया कदम है. डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) के अनुसार, ये नियम 11 अप्रैल से प्रभावी हो गया है. DHS ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट कर बताया:- जो विदेशी नागरिक अमेरिका में 30 दिनों से ज्यादा समय से रह रहे हैं, उन्हें संघीय सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है. ऐसा ना करने पर जुर्माना और जेल हो सकती है. @POTUS Trump और @Sec_Noem का अवैध प्रवासियों को स्पष्ट संदेश है- अभी देश छोड़ें और स्वेच्छा से देश वापस लौटें.
हालांकि ये कानून अवैध प्रवासियों को निशाना बनाता है, लेकिन H-1B वीजा होल्डर्स, अंतरराष्ट्रीय छात्र, ग्रीन कार्ड धारक और अन्य वैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक भी इसके दायरे में आएंगे. ये लोग पहले से पंजीकृत माने जाते हैं, फिर भी उन्हें हमेशा रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट अपने पास रखना अनिवार्य होगा. यहां तक कि जिन परिवारों में नाबालिग बच्चे हैं, उन्हें भी 14 साल की उम्र पूरी करने पर बायोमेट्रिक डिटेल्स के साथ पुनः रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
नए नियमों के अनुसार, अगर कोई विदेशी नागरिक अपना पता बदलता है, तो उसे 10 दिनों के भीतर नई जानकारी DHS को देनी होगी. ऐसा ना करने पर:-
DHS ने ये भी स्पष्ट किया कि 18 साल और उससे ज्यादा आयु के सभी गैर-अमेरिकी नागरिकों को हर समय रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र साथ रखना अनिवार्य है. इस प्रशासन ने DHS को सख्ती से कानून लागू करने का निर्देश दिया है. गैर-अनुपालन के लिए कोई 'सेफ स्पेस' नहीं होगा. First Updated : Sunday, 13 April 2025