अमेरिकी कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया बड़ा झटका, बर्थराइट सिटिजनशिप खत्म करने के आदेश पर लगाई रोक, जानें क्या बोले

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बर्थ राइट नागरिकता समाप्त करने वाले आदेश पर फेडरल कोर्ट ने रोक लगा दी है. जस्टिस जॉन कॉफनर ने कहा कि राष्ट्रपति का आदेश 'स्पष्ट रूप से असंवैधानिक' है. वहीं, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वह इसके खिलाफ अपील करेंगे.

Yaspal Singh
Edited By: Yaspal Singh

अमेरिका के एक कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बर्थ राइट नागरिकता को रोकने वाले आदेश पर चाबुक चला दिया है. वाशिंगटन के जिला न्यायाधीश जॉन कॉफनर ने ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रोक दिया है. साथ ही इसे ‘स्पष्ट रूप से असंवैधानिक’ करार दिया है और नीति को लागू होने से रोकने के लिए एक अस्थायी प्रतिबंध आदेश जारी किया है. वहीं, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वह इसके खिलाफ अपील करेंगे.

बता दें कि राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने बर्थराइट सिटिजनशिप को समाप्त करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था. अगले महीने तक ऐसे लोगों की अमेरिकी नागरिकता छिनने का डर था, जिनके पास माता-पिता के अमेरिकन न होने के बावजूद जन्म के आधार पर अमेरिका की नागरिकता है.

रिपोर्ट के अनुसार, फेडरल कोर्ट के जस्टिस जॉन कॉफनर ने वाशिंगटन राज्य के अटॉर्नी जनरल निक ब्राउन और डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्यों के एक आपातकालीन अनुरोध को स्वीकार कर लिया है. ताकि कानूनी चुनौती के लिए अगले 14 दिनों के लिए आदेश को रोक दिया जा सके. वहीं, जस्टिस कॉफनर ने यहां तक पूछा कि जब इस आदेश पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया गया था, तब वकील कहां थे.

राष्ट्रपति का आदेश असंवैधानिक- जस्टिस कॉफनर

जस्टिस कॉफनर ने कहा, ‘मैं 4 दशकों से बेंच पर हूं. मुझे कोई दूसरा मामला याद नहीं है जिसमें दिए गए सवाल इतना साफ हो.’ उन्होंने पूछा कि जब इस आदेश पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया गया था, तब वकील कहां थे. साथ ही कहा कि यह उनके दिमाग को चकित कर रहा था कि बार का एक सदस्य आदेश को संवैधानिक होने का दावा करेगा.

डोनाल्ड ट्रंप के आदेश का किसपर पड़ता असर?

डोनाल्ड ट्रंप का आदेश 20 फरवरी से लागू होना था, जब उन लोगों को अपनी नागरिकता से हाथ धोना पड़ता जिनके पास अमेरिका की 'अवैध' नागरिकता है. फेडरल जज का आदेश डेमोक्रेट्स के नेतृत्व वाले राज्यों और सिविल राइट्स ग्रुप्स की याचिका पर आया, जिसमें ट्रंप के कार्यकारी आदेश को चुनौती दी गई थी. डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को शपथ लेने के बाद अमेरिकी एजेंसियों से ऐसे बच्चों की नागरिकता स्वीकार नहीं करने का आदेश दिया था, जिनके न तो माता और ना ही पिता अमेरिकी नागरिक हों.

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