'श्रीरंगपटना चलो' रैली से पहले कर्नाटक प्रशासन सख्त,सुरक्षा बलों का भारी इंतजाम
शनिवार को विश्व हिंदु परिषद् (विहिप) और बजरंग दल के सदस्यों द्वारा आयोजित 'श्रीरंगपटना चलो' रैली से पहले कर्नाटक के मांड्या जिले के श्रीरंगपटना शहर में सीआरपीसी अधिनियम की धारा 144 लागू कर दी गई है। कार्यक्रम से पहले एहतियात के तौर पर कस्बे में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और इलाके में चार चेक-पोस्ट लगा दी गई हैं।
मांड्या,कर्नाटक। शनिवार को विश्व हिंदु परिषद् (विहिप) और बजरंग दल के सदस्यों द्वारा आयोजित 'श्रीरंगपटना चलो' रैली से पहले कर्नाटक के मांड्या जिले के श्रीरंगपटना शहर में सीआरपीसी अधिनियम की धारा 144 लागू कर दी गई है। कार्यक्रम से पहले एहतियात के तौर पर कस्बे में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और इलाके में चार चेक-पोस्ट लगा दी गई हैं।
विहिप और बजरंग दल के सदस्यों ने आज श्रीरंगपटना में जामिया मस्जिद की ओर मार्च करने और मस्जिद के अंदर हिंदू धार्मिक पूजा करने का आह्वान किया है। हिंदू संगठनों का कहना है कि जामिया मस्जिद का निर्माण टीपू सुल्तान ने साल 1782 में एक हनुमान मंदिर को तोड़कर किया था।जिसके बाद प्रशासन से हिंदु सगठन के नेता ने परिसर मे पुजा करने की अनुमति मांगी।इसका जबाब न मिलने पर विश्व हिंदु परिषद् और बजरंग दल ने बिना अनुमति रैली करने का फैसला लिया है।
हालांकि, सरकार से द्वारा सख्त कदम उठाया गया है। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने घटना का संज्ञान लेते हुए 3 जून को कहा कि हर संगठन को अपने दावों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से पेश करने का अधिकार है लेकिन किसी को भी किसी भी कीमत पर कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा, "जिला पुलिस को विहिप द्वारा कल बुलाए गए 'श्रीरंगपटना चलो' अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।"