तेलंगाना विधायकों की खरीद फरोख्त का मामलाः कोर्ट ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग खारिज की

तेलंगाना विधायकों के खरीद फरोख्त मामले में आरोपी और टीआरएस विधायक के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत का एक ऑडियो सामने आया था। जिसके बाद पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्रीय समिति (टीआरएस) के चार विधायकों को पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का लालच देने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें हिरासत में देने की पुलिस की मांग ख़ारिज कर दिया है।

Janbhawana Times
Janbhawana Times

तेलंगाना विधायकों के खरीद फरोख्त मामले में आरोपी और टीआरएस विधायक के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत का एक ऑडियो सामने आया था। जिसके बाद पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्रीय समिति (टीआरएस) के चार विधायकों को पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का लालच देने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें हिरासत में देने की पुलिस की मांग ख़ारिज कर दिया है।

कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी से पहले नोटिस जारी करने की प्रक्रिया का पालन नहीं करने के लिए पुलिस की मांग को खारिज किया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने इस संबंध में कोई सबूत पेश नहीं किया कि ये लोग किसी को रिश्वत दे रहे थे या उसे कोई पैसा जब्त किया गया।

रिपोर्ट के मुताबिक, रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, संत डी सिम्हयाजी और व्यापारी नंद कुमार को गुरुवार रात रिहा कर दिया गया था। पुलिस ने उन्हें बुधवार रात मोइनाबाद स्थित फार्महाउस से गिरफ्तार किया गया था। विधायकों की खरीद फरोख्त के बारे में टेलीफोन पर हुई बातचीत में भाजपा महासचिव बीएल संतोष और नंबर दो के नाम सामने आए। जिसमें दूसरे आरोपी नंदा कुमार उर्फ नंदू भी शामिल थे।

वायरल ओडियो में बातचीत के दौरान स्वामीजी रोहित रेड्डी से कहते सुनाई देते हैं कि एक बार बुलबुल तैयार हो जाने के बाद, संतोष इसे अंतिम रूप देने के लिए हैदराबाद आ सकते हैं। स्वामीजी ने रोहित को यह भी बताया कि संतोष नंबर टू लेकर अहमदाबाद गया था।

इसमें आगे कहा गया कि क्या आप नंबर दो के साथ नाम साझा कर सकते हैं, स्वामीजी ने पूछा जब रोहित रेड्डी वफादारी बदलने के लिए तैयार अन्य विधायकों के नाम साझा करने के लिए अनिच्छुक थे। स्वामी जी ने विधायक को आश्वासन भी दिया कि केंद्र केंद्र से पूरी सुरक्षा देगा। विधायक से कहा गया, आपकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है।

हालांकि कोर्ट ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की पुलिस की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने पुलिस से कहा कि वह आरोपी को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के तहत पूछताछ के लिए नोटिस जारी करे।

कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को रिहा कर दिया। इसके बाद उन्हें नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर पुलिस के सामने पेश होने का आदेश दिया गया। वहीं निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए पुलिस ने तेलंगाना उच्च न्यायालय का भी रुख किया।

calender
28 October 2022, 10:06 PM IST

जरुरी ख़बरें

ट्रेंडिंग गैलरी

ट्रेंडिंग वीडियो