प्रतापगढ़ में कोर्ट ने SHO के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की एक विशेष अदालत ने एक दुष्कर्म पीड़िता के साथ कथित तौर पर मारपीट करने और उसके खिलाफ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के मामले में अंतू थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी (एसएचओ) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।

Janbhawana Times

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की एक विशेष अदालत ने एक दुष्कर्म पीड़िता के साथ कथित तौर पर मारपीट करने और उसके खिलाफ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के मामले में अंतू थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी (एसएचओ) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।

दरअसल,अंतू थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़िता ने अदालत में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि एक फरवरी 2021 को करण सरोज नाम के एक व्यक्ति ने उसके साथ तब दुष्कर्म किया, जब वह अपने घर में अकेली थी। शिकायत के मुताबिक, घटना के तुरंत बाद महिला ने मामले की शिकायत अंतू पुलिस थाने में की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। छह फरवरी को महिला का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया।

महिला ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि वह आठ फरवरी को अंतू थाने के तत्कालीन एसएचओ प्रवीण कुशवाहा से मिली थी और प्राथमिकी दर्ज करने की अपील की थी, लेकिन एसएचओ ने उसे धक्का मारा और जातिसूचक अपशब्द कहते हुए वहां से भगा दिया।

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