दिल्ली सरकार ने एजेंसियों को ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई करने का दिया आदेश

एक आधिकारिक आदेश के अनुसार दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए नियमों को लागू करने में जिला मजिस्ट्रेट, उपायुक्त और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की भूमिकाओं और कार्यों को परिभाषित किया है। पर्यावरण विभाग ने अपने आदेश में कहा, "यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उपर्युक्त एजेंसियों और अधिकारियों की होगी कि ध्वनि प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए समन्वित कार्रवाई की जाए।

Janbhawana Times
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रिपोर्ट। मुस्कान

नई दिल्ली। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए नियमों को लागू करने में जिला मजिस्ट्रेट, उपायुक्त और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की भूमिकाओं और कार्यों को परिभाषित किया है। पर्यावरण विभाग ने अपने आदेश में कहा, "यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उपर्युक्त एजेंसियों और अधिकारियों की होगी कि ध्वनि प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए समन्वित कार्रवाई की जाए।

आदेश में एमसीडी को सड़कों के चारों ओर अधिक पेड़ लगाने के लिए भी कहा गया है, ताकि वे ध्वनि अवरोधक के रूप में कार्य करें। साथ ही ध्वनि यंत्रों के स्वनियमन हेतु धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारियों की नियमित बैठक करना एवं ध्वनि प्रदूषण जागरूकता अभियान चलाना होगा। दिल्ली में साउंड सिस्टम में साउंड लिमिटर लगाना अनिवार्य है। इन निर्देशों पर कार्रवाई करने और सामाजिक कार्यों में कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एमसीडी को इस संबंध में भी आदेश दिया गया है।

यह आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देशों के बाद जारी किया गया है, जिसने पर्यावरण विभाग को दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कार्य करने के लिए एजेंसियों के बीच विभाजित शक्तियों को देखने के लिए कहा था। एनजीटी 2016 से दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है। याचिका निवासी हरदीप सिंह द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने दावा किया था कि दिल्ली में ध्वनि मानदंडों का उल्लंघन राजधानी में अधिकांश स्थानों पर किया जा रहा है।

इस साल अक्टूबर में, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने एनजीटी को डेटा प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली के 31 ध्वनि निगरानी स्टेशनों में से 23 में ध्वनि प्रदूषण मानदंड निर्धारित सीमा से अधिक थे। इनमें से सभी 23 स्थानों पर शोर का स्तर मानक से 10 डेसिबल या अधिक है।

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19 December 2022, 08:14 PM IST

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