भ्रष्टाचार के मामले में हरियाणा के पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला दोषी करार

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिया है। इस मामले में सजा पर अदालत 26 मई को दलीलें सुनेगी।

Janbhawana Times
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हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिया है। इस मामले में सजा पर अदालत 26 मई को दलीलें सुनेगी। अदालत के आने वाले फैसले पर सियासी दलों से लेकर आम जनता की निगाहें टिकी हैं। यह मामला 1997 में हरियाणा के सिरसा के सदर डबवाली में दर्ज किया गया था और इसमें जांच एजेंसी ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। मौजूदा मामला CBI ने 2006 में दर्ज किया था। जांच के बाद 2010 में चार्जशीट दाखिल की गई थी। सीबीआई ने 106 गवाह पेश किए और गवाही पूरी करने में करीब सात साल लगे। चौटाला का बयान चार्जशीट के सात साल बाद 16 जनवरी 2018 को दर्ज हो सका।

बता दे कि 26 मार्च  2010 को को पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल की थी। इसमें बताया गया था कि चौटाला ने 1993 से 2006 के बीच कथित रूप से उनकी  वैध आय से काफी अधिक 6.09 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटाई है। यह उनकी आय से कहीं ज्यादा है। हालांकि चौटाला परिवार इन आरोपों को हमेशा से ही राजनीति से प्रेरित बताता रहा है। इससे पहले ओम प्रकाश चौटाला. उनके बेटे अजय चौटाला और कई अन्य लोगों को साल 2000 में तीन हजार से ज्यादा जूनियर बेसिक शिक्षकों की गैर कानूनी तरीके से भर्ती करने के मामले में सजा सुनाई गई थी। इस मामले में पूर्व सीएम को 10 साल की जेल की सजा हुई थी। शिक्षक घोटाला मामले में अपनी सजा पूरी करने के बाद चौटाला पिछले साल ही दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे। चौटाला हरियाणा की राजनीति में मजबूत नेता माने जाते है।

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21 May 2022, 05:11 PM IST

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