वायु गुणवत्ता बेहद खराब, दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप 3 प्रतिबंध फिर से लागू

केंद्र के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने बुधवार को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु गुणवत्ता के खराब होने के बाद जीआरएपी 3 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के तहत प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया है. वायु गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रखने का निर्णय लिया गया है और स्थिति की समीक्षा समय-समय पर की जाएगी.

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केंद्र के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने बुधवार को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु गुणवत्ता के खराब होने के बाद जीआरएपी 3 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के तहत प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया है. यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में लिया गया है, ताकि वायु गुणवत्ता को और खराब होने से रोका जा सके.

जीआरएपी 3 के तहत लागू की गई कार्रवाइयां

सीएक्यूएम ने एक बयान में बताया कि दिल्ली-एनसीआर में जीआरएपी के चरण-III के तहत सभी जरूरी कार्रवाइयां तत्काल प्रभाव से लागू की जाएंगी. इसमें पहले से लागू चरण-I और II के अलावा और भी कठोर कदम उठाए जाएंगे. वायु गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रखने का निर्णय लिया गया है और स्थिति की समीक्षा समय-समय पर की जाएगी.

स्कूलों में हाइब्रिड मोड की व्यवस्था

सीएक्यूएम के नियमों के अनुसार, दिल्ली और एनसीआर के सभी राज्यों में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए स्कूलों में 'हाइब्रिड' मोड में कक्षाएं संचालित की जाएंगी. इसमें भौतिक और ऑनलाइन दोनों मोड में कक्षाएं चलेंगी, जहां तक ऑनलाइन शिक्षा संभव है. एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में भी यही व्यवस्था लागू करने पर विचार किया जा रहा है.

वायु गुणवत्ता सूचकांक और स्थिति

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बुधवार सुबह 9 बजे 330 था, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है. AQI का मान 0 से 50 के बीच 'अच्छा', 51 से 100 'संतोषजनक', 101 से 200 'मध्यम', 201 से 300 'खराब', 301 से 400 'बहुत खराब', और 401 से 500 'गंभीर' श्रेणी में आता है. First Updated : Wednesday, 29 January 2025