बढ़ते कोविड मामलों के बीच दिल्ली में हुआ मास्क अनिवार्य
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने बुधवार को सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क का उपयोग अनिवार्य कर दिया और कहा कि स्कूल बंद नहीं होंगे लेकिन विशेषज्ञों के परामर्श से उनके लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जाएगी।
नई दिल्ली: दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने बुधवार को सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क का उपयोग अनिवार्य कर दिया और कहा कि स्कूल बंद नहीं होंगे लेकिन विशेषज्ञों के परामर्श से उनके लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जाएगी। अनिवार्य मास्क उपयोग के किसी भी उल्लंघन पर ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली में कोविड के मामलों में वृद्धि के बीच डीडीएमए की बैठक में निर्णय लिए गए।
मंगलवार को, 632 नए मामले सामने आए, जबकि अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या कम रही। दिल्ली सरकार ने 2 अप्रैल को सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क का अनिवार्य उपयोग समाप्त कर दिया। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वायरस के प्रसार को रोकने के लिए फेस मास्क पहनना सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरों नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव के अधिकारियों ने पहले बढ़ते मामलों का हवाला देते हुए मास्क का उपयोग अनिवार्य कर दिया था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोमवार को कहा कि दिल्ली में स्थिति चिंताजनक नहीं है, हालांकि मामले बढ़ रहे हैं।