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मऊ: थानाध्यक्ष को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का जज ने सुनाया आदेश, पुलिस महकमें में मचा हड़कंप 

सरायलखंसी थाना क्षेत्र अंतर्गत हथनी ग्राम के टेंगरी नाम के व्यक्ति को जमीनी विवाद में गांव के ही विपक्षियों ने बुरी तरह मार पीट कर घायल कर दिया और जब पीड़ित सरायलखंसी थाने पहुँच कर मुकदमा लिखने की तहरीर दिया तो सरायलखंसी के थानाध्यक्ष ने पीड़ित टेंगरी का एफआईआर दर्ज नहीं की

Vishal Rana
Edited By: Vishal Rana

रिपोर्ट- हिमांशु शर्मा (मऊ, यूपी)

मऊ, यूपी: सरायलखंसी थाना क्षेत्र अंतर्गत हथनी ग्राम के टेंगरी नाम के व्यक्ति को जमीनी विवाद में गांव के ही विपक्षियों ने बुरी तरह मार पीट कर घायल कर दिया और जब पीड़ित सरायलखंसी थाने पहुँच कर मुकदमा लिखने की तहरीर दिया तो सरायलखंसी के थानाध्यक्ष ने पीड़ित टेंगरी का एफआईआर दर्ज नहीं की। उसके बाद पीड़ित कोर्ट का शरण लेकर 156 / 3 के तहत अपील की। सिविल जज जूनियर डिविजन कोर्ट के जज उत्कर्ष सिंह ने थानाध्यक्ष सरायलखंसी को पीड़ित टेंगरी का मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया।

लेकिन बावजूद इसके थाना सरायलखंसी के थानाध्यक्ष ने टेंगरी का मुकदमा दर्ज नहीं किया। जिसके बाद जज उत्कर्ष सिंह ने सरायलखंसी के थानाध्यक्ष को नोटिस जारी किया। फिर भी सरायलखंसी के थानाध्यक्ष कोर्ट नहीं आए तब कोर्ट ने थानाध्यक्ष के खिलाफ सम्मान जारी किया। फिर भी थानाध्यक्ष सरायलखंसी ने पीड़ित का मुकदमा दर्ज नहीं किया।

थानाध्यक्ष के न्यायालय के आदेश की बार बार अवहेलना करने के पश्चात आज कोर्ट ने थानाध्यक्ष के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी करते हुए थानाध्यक्ष को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश होने का आदेश पुलिस अधीक्षक अविनाश पाण्डेय को दिया। वहीं इस केस की अगली तारीख 22 सितंबर कोर्ट द्वारा दिया गया है। इस आदेश के बाद पुलिस महकमें में हड़कंप मच गया है।

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21 September 2022, 09:05 PM IST

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