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GST 2.0: पान मसाला, सिगरेट और लग्जरी कार... आज से महंगे हो गए ये सामान, देखें सिन गुड्स की पूरी लिस्ट

GST 2.0: देशभर में आज से जीएसटी के नए रेट्स लागू हो गए हैं. रोजमर्रा की कई चीजों के दाम कम हुए हैं, लेकिन कुछ हानिकारक और लग्जरी सामान जिन्हें सिन गुड्स कहा गया है अब 40% जीएसटी के साथ महंगे हो गए हैं.

Shivani Mishra
Edited By: Shivani Mishra

GST 2.0: देशभर में आज यानी 22 सितंबर 2025 से जीएसटी के नए रेट्स लागू हो गए हैं. जहां रोजमर्रा की चीजों जैसे दूध, घी, पनीर-मक्खन और तेल-शैंपू के दाम कम हुए हैं, वहीं कुछ सामान और सेवाएं महंगी हो गई हैं. सरकार ने हानिकारक और विलासिता से जुड़े प्रोडक्ट्स को सिन गुड्स कैटेगरी में शामिल करते हुए उन पर 40% का हाई जीएसटी लागू किया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को घोषित जीएसटी सुधार के तहत अब 12-28% के स्लैब खत्म कर दिए गए हैं. अधिकांश सामान को 5% और 18% की स्लैब में लाया गया है, जिससे उनका दाम घटा है. लेकिन जिन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ को लोगों के स्वास्थ्य या आर्थिक नुकसान के लिए हानिकारक माना गया, उन्हें 40% के हाई स्लैब में रखा गया है.

कौन से सामान हुए महंगे

तंबाकू और संबंधित प्रोडक्ट्स:

  • पान मसाला

  • गुटखा

  • चबाने वाली तंबाकू

  • बिना प्रोसेस किया तंबाकू और उसका कचरा

  • सिगरेट

  • छोटे-बड़े सिगार

हाई जीएसटी वाली ड्रिंक्स:

  • कार्बोनेटेड ड्रिंक्स

  • शुगर एडेड कोल्ड ड्रिंक्स

  • कैफीन युक्त ड्रिंक्स

हैवी इंजन वाली कार और बाइक्स:

  • पेट्रोल कार (1200cc से ज्यादा)

  • डीजल कार (1500cc से ज्यादा)

  • बाइक्स (350cc से ज्यादा)

लग्जरी आइटम्स:

  • सुपर-लग्जरी यॉट्स

  • प्राइवेट जेट

  • निजी हेलीकॉप्टर

IPL टिकट भी महंगे

सरकार ने ऊपर बताए गए सभी सामानों के साथ-साथ क्रिकेट प्रेमियों, खासकर IPL के फैंस को भी बड़ा झटका दिया है. अब आईपीएल मैच के टिकट महंगे हो गए हैं. पहले इन पर 28% जीएसटी लगती थी, जिसे बढ़ाकर 40% के स्लैब में शामिल कर दिया गया है. इसके अलावा कोयला, लिग्नाइट और पीट (कार्बनिक पदार्थ) भी इसी श्रेणी में आ गए हैं, जिससे इनके दाम भी बढ़ गए हैं.

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22 September 2025, 10:25 AM IST

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