सिगरेट और दूसरे तंबाकू उत्पादों पर छपेगी नई चेतावनी, हेल्थ मिनिस्ट्री ने बनाए ये नियम

केंद्रीय स्वास्थय मंत्रालय ने शुक्रवार को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 में संशोधन करके सभी तंबाकू उत्पादों के लिए नई चेतावनी लिखने के लिए अधिसूचित किया है।

Janbhawana Times
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केंद्रीय स्वास्थय मंत्रालय ने शुक्रवार को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 में संशोधन करके सभी तंबाकू उत्पादों के लिए नई चेतावनी लिखने के लिए अधिसूचित किया है। बता दें कि ये संशोधित नियम 1 दिसंबर से लागू होंगे और 12 महीने की अवधि के लिए वैध रहेंगे।

पैकेट पर लिखनी होगी ये चेतावनी- एक दिसंबर, 2022 से या उसके बाद निर्मित, आयातित या पैक किए गए तंबाकू उत्पादों पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी वाली एक नई तस्वीर दिखाई देगी, जिस पर लिखा होगा कि “तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है।”

इसके अगले साल यानी एक दिसंबर 2023 को या उसके बाद निर्मित या आयातित(manufactured or imported) अथवा पैक किए गए तंबाकू उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी के साथ एक तस्वीर प्रदर्शित होगी। उस पर चेतावनी स्वरूप लिखा जाएगा, 'तंबाकू का सेवन करने वाले कम उम्र में मर जाते हैं।'

मंत्रालय ने कहा कि दिशानिर्देशों का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है जिसमें सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 20 में निर्धारित कारावास या जुर्माना है।

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29 July 2022, 04:27 PM IST

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