तेलंगाना के बाद अब इस राज्य में रमजान पर मुस्लिम कर्मचारियों को मिलेगी जल्दी छुट्टी!

तेलंगाना के बाद अब आंध्र प्रदेश सरकार ने रमजान के पाक महीने के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को धार्मिक कर्तव्यों को निभाने के लिए जल्दी छुट्टी का आदेश दिया है. दोनों राज्यों ने सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और संविदा कर्मचारियों को एक घंटे पहले छुट्टी देने की अनुमति दी है.

रमजान के पाक महीने के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को सहूलियत देने के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है. दोनों राज्यों की सरकारों ने सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों को उनके दफ्तरों से जल्दी निकलने की अनुमति दी है, ताकि वे अपने धार्मिक कर्तव्यों को पूरा कर सकें. तेलंगाना सरकार ने 15 फरवरी को इस संबंध में आदेश जारी किया था, इसके बाद अब आंध्र प्रदेश सरकार ने भी आदेश जारी किया है.

आंध्र प्रदेश सरकार का आदेश जारी 

आंध्र प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर सभी मुस्लिम कर्मचारियों, शिक्षकों, संविदा कर्मचारियों और ग्राम/वार्ड सचिवालयों में कार्यरत कर्मचारियों को रमजान के महीने के दौरान एक घंटे पहले कार्यालयों से छुट्टी देने की अनुमति दी है. यह आदेश 2 मार्च से लेकर 30 मार्च तक लागू रहेगा. सरकार ने इस आदेश में यह स्पष्ट किया है कि सभी मुस्लिम कर्मचारियों को कार्यालय बंद होने से एक घंटा पहले निकलने की अनुमति दी जाएगी, ताकि वे अपने धार्मिक कर्तव्यों को पूरी तरह से निभा सकें.

तेलंगाना सरकार का भी ऐतिहासिक कदम

आंध्र प्रदेश से पहले तेलंगाना सरकार ने भी रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को दफ्तरों से जल्दी जाने की अनुमति दी थी. तेलंगाना सरकार ने 15 फरवरी को ये आदेश जारी किया था, जिसमें सभी सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, संविदा कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और बोर्डों के कर्मचारियों को रोजाना शाम 4 बजे तक छुट्टी देने की अनुमति दी गई थी. यह आदेश 2 मार्च से लेकर 31 मार्च तक लागू रहेगा और कर्मचारियों को उनके अनिवार्य धार्मिक कर्तव्यों के लिए समय देने के उद्देश्य से जारी किया गया है.

राज्य सरकारों की ओर से ये कदम महत्वपूर्ण क्यों?

ये आदेश मुस्लिम कर्मचारियों के धार्मिक अधिकारों का सम्मान करता है और राज्य सरकारों द्वारा उन्हें सहूलियत देने का प्रयास है. इससे कर्मचारियों को अपने धार्मिक कार्यों में कोई रुकावट नहीं होगी, साथ ही वे अपने काम को भी सही ढंग से निपटा सकते हैं. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकारों के इन आदेशों को व्यापक रूप से सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है.

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19 February 2025, 04:25 PM IST

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