CEC Appointment: 'ऐसे अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस का क्या काम?' उपराष्ट्रपति ने उठाया सवाल
CEC Appointment: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मानना है कि किसी भी तरह के एग्जीक्यूटीव अपॉइंटमेंट में भारत के चीफ जस्टिस को शामिल नहीं किया जाना चाहिए. भारत जैसे लोकतंत्र में इसकी जरूरत नहीं है.

CEC Appointment: देश में नया मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) कौन होगा, इसके लिए 17 फरवरी को एक बैठक होगी. इस बैठक से पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बयान दिया है. उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की सरकारी नियुक्तियों में देश के चीफ जस्टिस को शामिल नहीं किया जाना चाहिए. यह बात उन्होंने शुक्रवार को भोपाल में नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी के एक कार्यक्रम में कही.
पहले, मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन में चीफ जस्टिस भी शामिल होते थे, लेकिन 2023 में बने नए कानून के बाद, अब उन्हें इस चयन प्रक्रिया से हटा दिया गया है. अब इस चयन पैनल में प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के साथ सिर्फ दो लोग होते हैं.
उपराष्ट्रपति का बयान
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत जैसे लोकतंत्र में किसी भी सरकारी नियुक्ति में चीफ जस्टिस का हिस्सा होना सही नहीं है. उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति का उदाहरण देते हुए कहा, "भारत जैसे लोकतंत्र में चीफ जस्टिस कैसे सीबीआई डायरेक्टर के चयन में भाग ले सकते हैं?" उन्होंने यह भी कहा कि पहले की कार्यपालिका ने न्यायिक फैसलों के सामने झुकने की आदत बना ली थी, लेकिन अब इस पर फिर से विचार किया जा रहा है, और यह लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है.
मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन की बैठक
वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं. इसके अगले दिन 17 फरवरी को पीएम मोदी, राहुल गांधी और कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल की तीन सदस्यीय पैनल की बैठक होगी, जिसमें नए मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम पर चर्चा की जाएगी. इसी बीच, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर एक याचिका भी दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के पैनल में चीफ जस्टिस को भी शामिल किया जाए.


