N Chandrababu Naidu: हाईकोर्ट से जमानत के बाद जेल से रिहा हुए चंद्रबाबू नायडू, कौशल विकास मामले में हुई थी सजा

N Chandrababu Naidu: कथित कौशल विकास मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू मंगलवार, (31 अक्टूबर) को राजमुंदरी जेल से बाहर आ गए.

Manoj Aarya
Edited By: Manoj Aarya

TDP Chief N Chandrababu Naidu: कथित कौशल विकास मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू मंगलवार, (31 अक्टूबर) को राजमुंदरी जेल से बाहर आ गए. केंद्रीय कक्ष से बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा, "जब मैं मुसीबत में था तो आप सभी सड़कों पर आए और मेरे लिए प्रार्थना की.

टीडीपी चीफ ने आगे कहा, न केवल आंध्र प्रदेश बल्कि तेलंगाना और अन्य लोगों द्वारा मुझे दिए गए स्नेह को मैं कभी नहीं भूलूंगा. अपने 45 साल के करियर में मैंने कोई गलती नहीं की है और न ही किसी को करने दूंगा. सभी राजनीतिक दलों ने मेरा समर्थन किया है, इसके लिए उनका धन्यवाद."

टीडीपी ने सत्तारूढ़ YSRCP पर कसा तंज

बता दें कि चंद्रबाबू नायडू 53 दिनों की न्यायिक हिरासत में थे. अंतरिम जमानत चार हफ्ते के लिए दी गई है. टीडीपी ने कहा कि सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी चंद्रबाबू नायडू को अपराधी बताने के अपने प्रयास में विफल रही है. पार्टी ने कहा, "सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी द्वारा एन चंद्रबाबू नायडू को लगातार जांच के दायरे में रखने और उन्हें अपराधी करार देने के सभी प्रयासों के बावजूद, वे आखिरकार आज विफल हो गए. इससे पता चलता है कि वाईएसआरसीपी टीडीपी से कैसे डरती है. 

किसी कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकेंगे नायडू

चंद्रबाबू नायडू को स्वास्थ्य कारणों से जमानत दी गई है. उन्हें 24 नवंबर को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया है. अदालत 10 नवंबर को मुख्य जमानत याचिका पर दलीलें सुनेगी. टीडीपी सुप्रीमो को अस्पताल में अपने मेडिकल चेक-अप के अलावा किसी अन्य कार्यक्रम में भाग नहीं लेने का आदेश दिया गया है.

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