Hit And Run Law : असम में हिट-एंड-रन कानून का विरोध, वाहन चालकों ने 48 घंटे हड़ताल का किया आह्वान

Protest Against Hit And Run Law : असम ट्रांसपोर्टर यूनियनों के एक संयुक्त मंच ने हिट-एंड-रन मामलों पर दंडात्मक कानून के विरोध में शु्क्रवार 5 जनवरी को 48 घंटे हड़ताल का आह्वान किया है.

Nisha Srivastava
Nisha Srivastava

Assam News : देश भर में हिट-एंड-रन कानून का विरोध किया जा रहा है. कई राज्यों में वाहन चालक चक्काजाम करते इसका विरोध कर रहे हैं. पेट्रोल पंप पर लंबी-लंबी लाइनें देखने को मिल रही है. इस बीच असम ट्रांसपोर्टर यूनियनों के एक संयुक्त मंच ने हिट-एंड-रन मामलों पर दंडात्मक कानून के विरोध में शु्क्रवार 5 जनवरी को 48 घंटे हड़ताल का आह्वान किया है. जिससे असम में सभी वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही रुकने की संभावना है. इस विरोध में बसों, कैब, ऑटो, माल वाहक और ईंधन टैंकरों सहित कई सार्वजनिक परिवहन के कई संघ के साथ आ गए हैं.

वाहन चालक करेंगे हड़ताल

असम मोटर एसोसिएशन के संयुक्त मंच के संयोजक रामेन दास ने राज्य में होने वाले इस विरोध पर बयान दिया है. दास ने कहा कि सरकार किसी दर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए सिर्फ ड्राइवरों को दोषी ठहराना चाहती है, चाहे उन्होंने अपराध न किया हो. सरकार को सड़क की स्थिति को सुधारना चाहिए, लेकिन इसकी जगह पर वे गरीब ड्राइवरों को दंडित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कोई भी ड्राइवर जानबूझकर घातक दुर्घटना नहीं करता है और कई बार एक्सीडेंट दूसरों की गलती की वजह से भी होता है.

चालक विरोधी है ये कानून

रामेन दास ने कहा कि हिट-एंड-रन मामलों पर नया कानून चालक विरोधी है और वाहनों के मालिकों के खिलाफ है. हम कानून को वापस लेने की अपनी मांग पर शुक्रवार सुबह 5 बजे से रविवार सुबह 5 बजे तक सभी वाहनों की हड़ताल का आह्वान करते हैं. आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता के तहत जो ड्राइवर लापहवाही से गाड़ी चलाता है और गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनते हैं और अधिकारियों को सूचित किए बिना भाग जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्हें 10 साल तक की जेल या 7 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है. पुराने कानून में सजा का प्रावधान 2 साल का था.

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05 January 2024, 07:18 AM IST

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