शर्मनाक बयान पर बुरे फंसे कॉमेडियन प्रणित मोरे, बिरयानी वाले बयान पर बड़ा एक्शन

स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे और उनके शो में महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले हिमांशु जांगड़ा को राष्ट्रीय महिला आयोग ने तलब किया है. दोनों के 22 जून को आयोग के सामने पेश होने का आदेश दिया है.

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स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणित मोरे के शो में '370 रुपये की बिरयानी' वाले शर्मनाक बयान को लेकर अब कार्रवाई तेज हो गई है. इस मामले को लेकर अब राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) भी एक्शन में आ गया है. महिला आयोग ने हरियाणा के डीजीपी को इस मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया है. साथ ही कॉमेडियन प्रणित मोरे और 370 की बिरयानी वाली बात कहने वाले हिमांशु जांगड़ा को तलब किया है. दोनों को महिला आयोग ने 22 जून को बुलाया है.प्रणित मोरे के जिस शो की क्लिप वायरल हो रही है, वह शो गुरुग्राम में हुआ था. उसी शो में हिमांशु जांगड़ा ने '370 रुपये की बिरयानी' वाला बयान दिया था. ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था और लोगों ने इस पर काफी नाराजगी जाहिर की थी.

महिलाओं की गरिमा कमजोर करने की कोशिश 

अब इस मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने हरियाणा के डीजीपी को कार्रवाई करने का आदेश दिया है. महिला आयोग ने उस वायरल वीडियो पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि जिस तरीके से कथित आचरण को सामान्य बना दिया गया और लोगों के सामने मनोरंजन के रूप में पेश किया गया, वह निंदनीय है. 

आयोग ने कहा कि इस तरह का व्यवहार महिलाओं की सहमति और गरिमा को कमजोर करता है और इससे महिलाओं की सुरक्षा औऱ सामाजिक नजरिये पर इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं.

हरियाणा डीजीपी को आदेश

महिला आयोग ने हरियाणा डीजीपी को इस मामले पर तत्काल और सख्त कार्रवाई करने को कहा है. आयोग ने सात दिनों के मामले पर एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी ATR भी मांगी है।आयोग ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत FIR दर्ज होने पर शो के ऑर्गनाइजर, कलाकारों और प्रबंधन की भूमिका के बारे में जानकारी भी मांगी है. इसके अलावा आयोग ने पुलिस से इस बात पर भी जवाब मांगा है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म और डिजिटल स्पेस का इस्तेमाल यौन उत्पीड़न, जबरदस्ती या ऐसे आचरण को बढ़ावा देने या सामान्य करने के लिए न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं.

प्रणित मोरे और हिमांशु जांगड़ा तलब

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रणित मोरे और हिमांशु जांगड़ा को नोटिस जारी कर 22 जून को दोपहर 4 बजे आयोग के सामने पेश होने का आदेश दिया है. First Updated : Thursday, 11 June 2026

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