दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति में सुधार के बाद ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण की पाबंदियां हटा ली गई हैं. वायु गुणवत्ता में सुधार के चलते अब निर्माण कार्य और वाहनों पर लगी कई रोक हटा दी गई है.
वाहनों पर रोक: बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई थी.
निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध: बिल्डिंग निर्माण, सड़क निर्माण और अन्य प्रोजेक्ट्स पर रोक थी.
हालांकि, एयरपोर्ट, अस्पताल, एलिवेटेड रोड, और एसटीपी प्लांट जैसे अति-आवश्यक प्रोजेक्ट्स को छूट दी गई थी.
गुरुवार (17 जनवरी) को प्रदूषण स्तर में गिरावट के चलते ग्रैप-4 की पाबंदियां भी हटाई गई थीं. इससे पहले बुधवार (16 जनवरी) को एक्यूआई 396 तक पहुंचने पर इसे लागू किया गया था.
निर्माण कार्य पर पूरी तरह रोक: सभी निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियां प्रतिबंधित थी
गैर-आवश्यक ट्रकों की एंट्री पर रोक: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वाले गैर-आवश्यक ट्रकों को प्रतिबंधित किया गया था.
कक्षा 10वीं और 12वीं को छोड़कर अन्य स्कूलों की कक्षाओं को 'हाइब्रिड मोड' (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) में संचालित करने का आदेश दिया गया था.
हल्की हवाएं, कम तापमान, और धुंध के कारण प्रदूषक जमा होने से एक्यूआई खराब स्थिति में पहुंच गया था. अब स्थिति में सुधार होने के चलते दिल्ली-एनसीआर के लोगों को इन पाबंदियों से राहत मिली है.
First Updated : Friday, 17 January 2025