दिवाली के अगले दिन से बदल जाएंगे नियम, LPG की कीमत से लेकर म्यूचुअल फंड तक सरकार का बड़ा फैसला
अक्टूबर का महीना खत्म होने वाला है, और 31 अक्टूबर को दिवाली का त्योहार है. लेकिन इसके अगले दिन, 1 नवंबर से पैसे से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव होने जा रहा है. इसमें गैस सिलेंडर की कीमतें, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार से जुड़े नियम शामिल हैं. आइए जानते हैं कि इन बदलावों का आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा.
अक्टूबर का महीना खत्म होने वाला है, और 31 अक्टूबर को दिवाली का त्योहार है. लेकिन इसके अगले दिन, 1 नवंबर से पैसे से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव होने जा रहा है. इसमें गैस सिलेंडर की कीमतें, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार से जुड़े नियम शामिल हैं. आइए जानते हैं कि इन बदलावों का आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा.
हर महीने की पहली तारीख को कई नियमों में बदलाव होता है, और ये बदलाव आम आदमी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं. सरकार हर महीने की पहली तारीख को घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती है. इसलिए, 1 नवंबर को भी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव संभव है.
म्यूचुअल फंड के नियम:
अगर आप शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड से कमाई करते हैं, तो यह नियम आपके लिए महत्वपूर्ण है. सेबी ने म्यूचुअल फंड्स में इनसाइडर ट्रेडिंग रोकने के लिए नए नियम बनाए हैं, जो 1 नवंबर से लागू होंगे. अब म्यूचुअल फंड यूनिट्स भी इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के तहत आएंगी.
क्रेडिट कार्ड नियम:
SBI (भारतीय स्टेट बैंक) ने अपने क्रेडिट कार्ड के लिए नए नियम लागू किए हैं. अब यदि आप एक स्टेटमेंट साइकिल में 50 हजार रुपये से ज्यादा के यूटिलिटी बिल का भुगतान करते हैं, तो आपको 1 प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज देना होगा. इसके अलावा, SBI ने सभी अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के फाइनेंस चार्ज में भी बदलाव किया है, शौर्य/डिफेंस क्रेडिट कार्ड को छोड़कर.
मेसेज ट्रेसबिलिटी:
1 नवंबर से मैसेज ट्रैसेबिलिटी का नियम भी लागू होगा. सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे मैसेज ट्रैसेबिलिटी लागू करें. इसका मतलब है कि अब कॉल के साथ-साथ मैसेज की भी जांच की जा सकेगी. यह नियम फेक कॉल्स और स्पैम को रोकने के लिए बनाया गया है, ताकि कुछ कीवर्ड्स की मदद से स्पैम और फेक कॉल्स की पहचान की जा सके. इन बदलावों का ध्यान रखना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.