UP News: कोयला व्यापारी मर्डर मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाया फैसला

UP News: माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की परेशानियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. उत्तर प्रदेश की वाराणसी MP MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है...

Sagar Dwivedi
Sagar Dwivedi

UP News: माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की परेशानियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. उत्तर प्रदेश की वाराणसी MP MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है. मामला कोयला महावीर रूंगया को धमकी देने का है. महावी रुंगटा कोयला व्यापारी नंद किशोर रुंगटा के भाई हैं. नंद किशोर रुंगटा की हत्या कर दी गई थी. आरोप है कि मुख्तार अंसारी ने नंद किशोर रुंगटा का पैसा के लिए अपहरण कराया.

बताया जाता है कि फिरौती वसूलने के बावजूत नंद किशोर रुंगटा की हत्या कर दी गई. वाराणसी के भेलपुर थाने में महावीर रुंगटा ने FIR दर्ज कराया था. अब कोर्ट ने महावीर रुंगटा को धमकी देने के मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा का ऐलान किया है. व 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश की एमपी/एमएलए कोर्ट वाराणसी ने कोयला व्यवसायी नंद किशोर रूंगटा की हत्या के गवाह को धमकी देने के 26 साल पुराने मामले में गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को साढ़े पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. पिछले डेढ़ साल में मुख्तार अंसारी को 7 सजाएं मिल चुकी हैं, जिसमें अवधेश राय की हत्या में आजीवन कारावास भी शामिल है.

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15 December 2023, 05:05 PM IST

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