US Presidential Election: डोनाल्ड ट्रंप को 2021 के एक मामले में कोर्ट से बड़ा झटका, राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य करार

US Presidential Election: इतिहास में यह पहली बार है कि 14वें संशोधन की धारा 3 का इस्तेमाल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए किया गया है.

Shabnaz Khanam
Shabnaz Khanam

US Presidential Election: कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, कोलोराडो की सर्वोच्च अदालत ने एक जिला अदालत के फैसले को पलट दिया है जिसने कहा गया था कि ट्रम्प ने 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हमले में अपनी भूमिका के लिए विद्रोह को उकसाया था, लेकिन उन्हें मतदान से नहीं रोका जा सकता क्योंकि यह स्पष्ट नहीं था कि इस प्रावधान का उद्देश्य राष्ट्रपति पद को कवर करना था. 

डोनाल्ड ट्रम्प को झटका

कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को अमेरिकी संविधान के तहत व्हाइट हाउस के लिए अयोग्य घोषित कर दिया. गौरतलब है कि रिपब्लिकन पार्टी की ओर से व्हाइट हाउस की दौड़ में डोनाल्ड ट्रंप प्रमुख दावेदार हैं. इतिहास में यह पहली बार है कि 14वें संशोधन की धारा 3 का इस्तेमाल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए किया गया है.

क्या कहा कोर्ट ने?

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि, कोर्ट के बहुमत का मानना ​​है कि ट्रंप 14वें संशोधन की धारा 3 के तहत राष्ट्रपति पद संभालने के लिए अयोग्य हैं. पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अगले साल के राष्ट्रपति चुनाव में कोलोराडो में मतपत्र पर नहीं हो सकते क्योंकि 6 जनवरी, 2021 को उनके समर्थकों द्वारा यूएस कैपिटल हिल पर हमले में उनकी भूमिका थी, राज्य की शीर्ष अदालत ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया. 

कब होंगे चुनाव?

संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव 2024 60वां चतुष्कोणीय राष्ट्रपति चुनाव होगा, नवंबर, 2024 को होगा. यह राष्ट्रपति चुनाव अमेरिकी सीनेट और अमेरिकी सदन के चुनाव के साथ ही होगा. कई राज्यों में गवर्नर और राज्य विधान सभा चुनाव भी होंगे. पिछला चुनाव साल 2020 में हुआ था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की जगह जो बाइडेन ने ली थी. 

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20 December 2023, 06:58 AM IST

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