15 अप्रैल तक सुपरटेक को मलबा उठाने का जारी किया निर्देश
नोएडा के सेक्टर 93 A स्थित सुपरटेक ट्विन्स टावर का मलबा उठाने में देरी को लेकर नोएडा प्राधिकरण सुपरटेक बिल्डर से काफी नाराज नजर आ रहा है। नोएडा प्राधिकरण ने सुपरटेक बिल्डर को ट्विन्स टावर समेत कई मुद्दों को लेकर एक अंतिम चेतावनी जारी की है
नोएडा: नोएडा के सेक्टर 93 A स्थित सुपरटेक ट्विन्स टावर का मलबा उठाने में देरी को लेकर नोएडा प्राधिकरण सुपरटेक बिल्डर से काफी नाराज नजर आ रहा है। नोएडा प्राधिकरण ने सुपरटेक बिल्डर को ट्विन्स टावर समेत कई मुद्दों को लेकर एक अंतिम चेतावनी जारी की है। नोएडा प्राधिकरण ने नोटिस के माध्यम से सुपरटेक बिल्डर को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि बिल्डर को किसी भी कीमत पर 15 अप्रैल तक ट्विन्स टावर का मलवा हटाना होगा। बिल्डर को अब मलवा हटाने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण ने ट्विन्स टावर को लेकर चल रही काम में देरी और सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ आ रही सभी शिकायतों को लेकर नाराजगी जतायी। वहीं, नोएडा प्राधिकरण ने सुपरटेक बिल्डर को नोटिस के माध्यम से चेतावनी दी कि अगर सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ ट्विन्स टावर या अन्य किसी मुद्दे को लेकर शिकायत सामने आती है तो इसकी मौजूदा स्थिति के बारे में उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया जाएगा।
यूपीपीसीबी द्वारा दूसरे दौर के सर्वेक्षण के दौरान ध्वनि स्तर मानक सीमा से 10 डीबी अधिक पाया गया था। नोएडा प्राधिकरण ने सुपरटेक और डिमोलिशन कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग को सुबह 6 से 3 बजे के बीच काम करने के निर्देश जारी किए थे। नोएडा प्राधिकरण ने सुपरटेक बिल्डर को यह भी निर्देश जारी किए थे कि शोर के स्तर को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय करते हुए रात 10 बजे तक काम कर सकते हैं। इसके अलावा एडिफिस को प्राधिकरण और यूपीपीसीबी को समय-समय पर ध्वनि स्तर पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश जारी किए गए थे।
प्राधिकरण ने दिया था तीम महीने का समय-
नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुपरटेक के ट्विन्स टावर को 28 अगस्त को गिरा दिया गया था। इसके बाद तीन महीने के भीतर पूरा मलबा हटाने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किए गए थे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए समय तक काम पूरा नहीं हो सका था। प्राधिकरण ने सुपरटेक बिल्डर को 15 मार्च तक ट्विन्स टावर विध्वंस के दौरान टूटे हुए नौ मीटर के रास्ते से मलबा हटाने के निर्देश जारी किए थे। अब 5 अप्रैल तक 310 मीटर पाथ वे का निर्माण सुपरटेक बिल्डर को पूरा करना होगा।