कासगंज: भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित 6 आरोपियों को 7 साल की सजा, 20 हजार का जुर्माना

उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित भारतीय किसान यूनियन स्वराज गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडेय और उनके चारों भाइयों सहित दो मामाओ की आज अलग अलग दो गैंगस्टर के मामलों में कासगंज कोर्ट में सुनवाई हुई।

Sagar Dwivedi
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कासगंज। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित भारतीय किसान यूनियन स्वराज गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडेय और उनके चारों भाइयों सहित दो मामाओ की आज अलग अलग दो गैंगस्टर के मामलों में कासगंज कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने गैंगस्टर के मामले में छह आरोपियों को दोषी साबित करते हुए 7-7 साल की सजा और 20- 20 हजार रूपये का जुर्माना लगाया हैं। फिलहाल कोर्ट ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। इस दौरान भाकियू के नेता और पुलिस के बीच हल्की फुल्की नोंक झोंक भी हुई।

यह सुनवाई आज कासगंज जनपद न्यायालय के एडीजे चतुर्थ एवं गैंगस्टर एक्ट विशेष सत्र न्यायधीश घनेंद्र कुमार की अदालत में हुई। जहां किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडेय सहित 6 आरोपियों को गैंगस्टर के मामले में दोष साबित करते हुए 22 फरवरी को ही दोष साबित कर न्यायालय से हिरासत में लेकर भाकियू स्वराज गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडेय उनके भाई आशीष पांडेय, सुजीत पांडेय, संदीप पांडेय और दो रमेश और नीरज को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेजा था। 

आज 24 फरवरी को सुनवाई पर कोर्ट ने दुबारा बुलाया। जहां सभी आरोपियों को सात सात साल की सजा और 20- 20 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। फिलहाल चारों को जेल भेज दिया है। उधर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडेय और उनके भाई मामा को जेल चले जाने के बाद भारी संख्या में समर्थक न्यायालय में पहुंच गया, और पुलिस से नोंकझोंक भी हुई, सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस पीएसी के जवान भी मुस्तैद रहे।

सरकारी अधिवक्ता संजीव सिंह यदुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि कुलदीप पांडेय और इनके भाई संदीप पांडेय और आशीष पांडेय रमेश और नीरज, जोकि दोनों रिश्ते में इनके मामा है और एक सुजीत पांडे चार भाई इन पदों गैंगस्टर के मुकदमे चल रहे थे एक सन 2007 का है एक सन 2011 का है और लंबे समय से इनका यह अपराधिक इतिहास है उन मुकदमों के आधार पर यह गैंगस्टर की कार्रवाई पर हुई थी जिनमें एक गैंगस्टर में कुलदीप पांडेय, संदीप पांडेय और आशीष पांडेय है, और  दूसरी गैंगस्टर में  कुलदीप, संदीप, आशीष, सुजीत, राकेशश और नीरज इनका ट्रायल चल रहा था।

आज विशेष न्यायाधीश एडीजे चतुर्थ कोर्ट  में सुनवाई की गई हुई थी और शासन की मंशा और जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी की गई और इनके सारे साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में प्रस्तुत किए गए थे, न्यायालय ने अभियोजन से संतुष्ट होकर दोनों गैंगस्टर में सात- सात साल की सजा और बीस बीस हजार प्रति व्यक्ति पर जुर्माना लगाया है‌।

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24 February 2023, 07:27 PM IST

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