रेप केस में सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत

पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर बेटी की शादी में शामिल होने के लिए हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी।

Saurabh Dwivedi
Saurabh Dwivedi

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के उन्नाव में नाबालिग से रेप के चर्चित केस में सजा काट रहे भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) से निष्कासित नेता (Expelled Leader) कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने 27 जनवरी से 10 फरवरी तक के लिए सेंगर को अंतरिम जमानत दी है। पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उन्नाव में 2017 में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में जेल में उम्रकैद की सजा काट कर रहे हैं।

पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर बेटी की शादी में शामिल होने के लिए हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट से उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी की शादी है इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। कोर्ट ने उनकी अर्जी स्वीकर करते हुए अंतरिम जमानत दे दी गई है।

बता दें कि सेंगर ने अपनी बेटी की शादी के आधार पर अंतरिम जमानत व सजा के निलंबन के लिए अर्जी दायर की थी। इससे पहले पिछली सुनवाई में सेंगर की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता कन्हैया सिंघल ने बताया था कि पूर्व बीजेपी विधायक की बेटी की शादी कार्यक्रम 18 जनवरी से रस्मे शूरू हो रही है और 8 फरवरी को शादी होगी।

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16 January 2023, 01:31 PM IST

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