मध्य प्रदेश: दुष्कर्म के झूठे केस में 666 दिन काटी जेल, बरी होने के बाद लगाया 10 हजार करोड़ से अधिक का दावा

सामूहिक दुष्कर्म के केस में 666 दिन जेल में रहे युवक ने दोषमुक्त होने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय में अभिभाषक के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन और पुलिस के जांच अधिकारी तथा सहयोगी पुलिसकर्मियों के खिलाफ दस हजार छह करोड़ दो लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का दावा पेश किया है

Dheeraj Dwivedi
Dheeraj Dwivedi

रतलाम, मध्य प्रदेश। मामला मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से है, जहां सामूहिक दुष्कर्म के केस में 666 दिन जेल में रहे युवक ने दोषमुक्त होने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय में अभिभाषक के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन और पुलिस के जांच अधिकारी तथा सहयोगी पुलिसकर्मियों के खिलाफ दस हजार छह करोड़ दो लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का दावा पेश किया है। अगली सुनवाई दस जनवरी तय की गई है।

दरअसल, प्रकरण यह है कि एक महिला ने 20 जुलाई 2018 को बाजना थाना पर रिपोर्ट कराई थी कि वह 18 जनवरी 2018 को अपने घर पर थी। दोपहर 12 बजे आरोपी कांतू पुत्र नरसिंह अमलीयार निवासी ग्राम घोड़ाखेड़ा आया तथा उससे कहा कि उसके साथ चले, वह उसे उसके भाई के घर छोड़ देगा। वह कांतू के साथ बाइक पर बैठ गई। लेकिन कांतू उसे भाई के यहां न ले जाते हुए जंगल में ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया।

इसके बाद अन्य आरोपी भेरूसिंह निवासी ग्राम मनासा को बुलाकर उसके सुपुर्द किया था। वहां से भेरू उसे इंदौर ले गया था और वह छह माह तक वहां रखकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। फिर इसके बाद भेरूसिंह उसे बाजना छोड़ गया था। महिला ने अपने पति को जाकर सारी घटना बताई थी और फिर पति के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी।

पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर आरोपी कांतू और भेरू के खिलाफ भादंवि की धारा 376 डी, 346 व 120 में प्रकरण दर्द किया था। वहीं कांतू को 23 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया था। 20 अक्टूबर 2022 की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोप प्रमाणित नहीं होने पर दोनों को दोषमुक्त किया। दोषमुक्त होने के बाद कांतू ने अब जय कुलदेवी फाउंडेशन के प्रतिनिधि अभिभाषक विजय यादव के माध्यम से यह दावा पेश किया है।

बता दें कि कांतू के अनुसार वह बेगुनाह होकर भी करीब दो वर्ष तक जेल में रहा। उसने बताया कि उसके खिलाफ झूठा प्रकरण बनाया गया था। कांतू ने कहा कि उसे झूठे केस में फंसाया गया। करीब तीन वर्ष तक कांतू फरार रहा तथा करीब दो वर्ष तक जेल में रहा।

अभिभाषक विजय यादव ने बताया कि कांतू विवाहित है और उसका अपना परिवार है। लंबे समय तक जेल में रहने से उसका परिवार भी काफी परेशान रहा और भुखमरी की स्थिति में पहुंच गया। क्षतिपूर्ति के लिए दावा पेश किया गया है।

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