उत्तराखंड: प्रदेश के व्यापारियों को सरकार की सौगात, ऋण देने की सीमा बढ़ाई
उत्तराखंड: प्रदेश के व्यापारियों को सरकार की सौगात, ऋण देने की सीमा बढ़ाई
उत्तराखंड की सरकार ने छोटे कामकाज करने वाले व्यापारियों को बड़ी सौगात दी है। बता दे, सरकार की स्वरोजगार योजना के तहत छोटे व्यापारियों को अभी तक 10 हजार रुपए तक ऋण मिलता था, लेकिन राज्य सरकार ने छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए इसमें बदलाव कर दिया है।
इसके तहत अब बैंक से 50 हजार रुपए तक का ऋण मिल सकेगा। इतना ही नही ऋण लेने वालों से बैंक कोई भी जमीन आदि के कागज गिरवी नहीं रखेगा। राज्य सरकार का मकसद कम से कम 20 हजार लोगों को इस योजना का लाभ देना है।
इस ऋण को लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक राज्य का मूल निवासी हो, वह किसी भी बैंक से दोषी ना हो।