Google पर पूर्व कर्मचारी ने लगाया भेदभाव का आरोप, कंपनी की पॉलिसी का भी किया पर्दाफाश 

Google के एक पूर्व कर्मचारी ने कंपनी पर भेदभाव का आरोप लगाया है. उन्होंने दिग्गज कंपनी गूगल के ऊपर नस्लीय भेदभाव का आरोप लगाते हुए आलोचना भी की है.

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Google accused of discrimination: दिग्गज टेक कंपनी गूगल के ऊपर कंपनी के पूर्व कर्मचारी ने बेहद चौकाने वाला आरोप लगाया गया है. इस कर्मचारी का नाम शॉम मगुइरे है जिसने कंपनी के ऊपर भेदभाव करने का आरोप लगाया है. उन्होंने अपने एक्स पर गूगल की कर्मचारी नीतियों को उजागर किया है और नस्लीय भेदभाव का आरोप लगाते हुए आलोचना भी की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि, काम करने के दौरान उनसे कहा गया था कि, वह गोरे व्यक्ति है इसलिए उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा.  

रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक, गूगल पर भेदभाव का आरोप लगाने वाले शॉम मैगुइर नाम के शख्स गूगल के कैलिफोर्निया में स्थित हेडक्वार्टर में साल 2016 से लेकर 2019 तक कंपनी के लिए काम किया.

मैगुइर ने ये भी दावा किया है कि, मेरे सुपरवाइजर ने कहा था कि, आप ने टीम में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन मैं अभी आपका प्रमोशन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोटा है. साथ ही सुपरवाइजर ने ये भी कहा था कि, अभी मेरे हाथ बंधे हुए हैं आपको अगला स्लॉट मिलेगे कृपया इंतजार करें.

गूगल ने  मैगुइर के दावे को किया खारिज

मैगुइर ने कंपनी के खिलाफ जो दावे किए उन सभी को गूगल ने खारिज कर दिया है. कंपनी ने कहा कि, संस्थापकों और बोर्ड ने कभी भी व्यावसायिक मामलों के बारे में Google वेंचर्स से बात की है. साथ ही कंपनी ने मैगुइर के बारे में कहा कि, शॉन मैगुइर एक प्रतिभाशाली निवेशक हैं और हम सिकोइया में उनके अच्छे होने की कामना करते हैं. हालांकि, उनकी प्रमोशन और करियर में उन्नति के फैसलों में उनकी जाति या लिंग पर कभी भी कंपनी ने विचार नहीं किया.

एलन मस्क ने भी दिया प्रतिक्रिया

गूगल कंपनी द्वारा अपने साथ हुए भेदभाव को लेकर मैगुइर ने अपने एक्स पर एक पोल किया था जिसमें लिखा था कि, क्या उन्हें अपनी पिछली कंपनी के बारे प्रमोशन न मिलने के कारणों को सार्वजनिक करना चाहिए. इस पोस्ट पर 91 प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने हामी भरी थी कि, उन्हें अपनी पुरानी कंपनी के बारे में बताना चाहिए. मैगुइर के इस पोस्ट पर एक्स के मालिक एलन मस्क ने भी प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने कहा था कि, हाल के कुछ सालों में इस तरह के मामलों में काफी इजाफा हुई है.

First Updated : Sunday, 25 February 2024