Twitter को लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने ट्विटर पर लगाया 50 लाख का जुर्माना

Karnataka High Court Twitter: कर्नाटक हाईकोर्ट से ट्विटर को बड़ा झटका लगा है, कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ट्विटर द्वारा फरवरी 2021 और 2022 के बीच केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए ब्लॉकिंग आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है..

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) ने उस याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया है. जिसमें कंपनी ने सामग्री हटाने और ब्लॉक करने संबंधी इलक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आदेश को चुनौती दी थी. इसके साथ ही कंपनी के याचिका को कोई मुल्य नहीं है.

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ट्विटर द्वारा फरवरी 2021 और 2022 के बीच केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए ब्लॉकिंग आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि ट्विटर कोई किसान या कानून से अपरिचित कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक अरबपति कंपनी है. 

पिछले साल ट्विटर ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 (A) के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उसे जारी किए आदेशों को चुनौती दी थी.


न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने कहा कि उसे समय पर ब्लॉक करने की केंद्र सरकार की मांगों को पालन नहीं करने का कारण नहीं बताया, फैसले के ऑपरेटिव भागों का जिक्र करते हुए न्यायमूर्ती ने कहा कि वह केंद्र सरकार के रूख से आश्वस्त हैं कि उसके पास न केवल ट्वीट्स को ब़्लॉक करने की शक्ति है. बल्कि वह खातों को भी ब्लॉक कर सकती है,

First Updated : Friday, 30 June 2023