Income Tax : केंद्र सरकार ने कुछ लोगों के लिए बढ़ाई आईटीआर फाइल की डेडलाइन, अब 30 नंवबर तक का दिया समय

Income Tax Return Deadline : सरकार ने इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर, 2023 कर दिया है. बता दें असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 6.77 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं.

Nisha Srivastava
Nisha Srivastava

Income Tax Return : आयकर विभाग ने देश के हजारों टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है. विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की तारीख को बढ़ा दिया है. लेकिन यह बदलाव आम टैक्सपेयर्स के लिए नहीं हुआ है. दरअसल केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर, 2023 कर दिया है. आप विभाग की वेबसाइट या फिर ऑनलाइन माध्यम से टैक्स जमा कर सकते हैं. सोमवार 18 सितंबर को सरकार ने कहा कि कंपनियों को आयकर रिटर्न फाइल के लिए अंतिम तिथि 30 नवंबर कर दी गई है.

इनके लिए बढ़ी की लास्ट डेट

सरकार ने जिन कंपनियों को अपने अकाउंट का ऑडिट कराने की जरूरत है. उनके लिए ऑडिट रिपोर्ट पेश करने की लास्ट डेट एक महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दी गई है. वित्त मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 में टैक्स भरने की नियत तारीख 31 अक्टूबर, 2023 से बढ़कर 30 नवंबर, 2023 तक हो गई है.

6.77 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल

वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में इनकम टैक्स भरने के सभी रिकॉर्ड टूट गए थे. असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 6.77 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं. जिसमें 53.67 लाख पहली बार जमा किए गए थे. वहीं 31 जुलाई, 2023 में सबसे ज्यादा आईटीआर जमा किए गए थे. जब एक ही दिन में 64.33 लाख से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए गए थे. इनकम टैक्स ने बताया कि 6.77 करोड़ आईटीआर में से 5.63 करोड़ रिटर्न ई-वेरिफिकेशन किए गए हैं. वहीं 46 फीसदी आईटीआर ऑनलाइन माध्यम से फाइल किए गए हैं.

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19 September 2023, 10:49 AM IST

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