Train Accident : रेलवे ने ट्रेन दुर्घटनाओं में अनुग्रह राशि में की बढ़ोतरी, जानिए कितना किया इजाफा

Indian Railways News : रेलवे ने ट्रेन एक्सीडेंट में मिलने वाली राशि को 10 गुना बढ़ा दिया है. अब ट्रेन और मानवयुक्त समपार एक्सीडेंट में मरने वाले के परिजनों को 5 लाख रुपये मिलेंगे.

Nisha Srivastava

Indian Railway : भारतीय रेलवे यात्रियों के सफर को सुविधाजनक बनाने के लिए हमेशा नए योजनाएं लेकर आता है. जिससे लोगों को यात्रा के दौरान कोई परेशानी न हो. कई बार यात्रा के दौरान ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है. जिसमें लोग घायल हो जाते हैं और कुछ की तो मौत भी हो जाती है. ऐसे मामलों को ध्यान में रखकर रेलवे बोर्ड में बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है. दरअसल भारतीय रेलवे ने ट्रेन एक्सीडेंट में किसी यात्री के घायल या मृत्यु पर मिलने वाली अनुग्रह राशि में बढ़ोतरी की है.

रेलवे में बढ़ाई अनुग्रह राशि

रेलवे ने ट्रेन एक्सीडेंट में मिलने वाली राशि को 10 गुना बढ़ा दिया है. इसे आखिरी बार 2012 और 2013 में बदला गया था. इस फैसले पर बोर्ड ने कहा कि अब ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में शामिल मृतक और घायल के परिजनों को भुगतान की जाने वाली राशि को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है.

18 सितंबर को एक नया नियम लागू हो चुका है. अब ट्रेन और मानवयुक्त समपार एक्सीडेंट में मरने वाले के परिजनों को 5 लाख रुपये मिलेंगे. वहीं गंभरी रूप में घायलों को 2.5 लाख रुपये और साधारण चोट वाले लोगों को 50,000 की राशि प्रदान की जाएगी. इससे पहले यह रकम 50,000, 25,000 और 5,000 रुपये थी.

अस्पताल में भर्ती होने पर भी सहायता

रेलवे बोर्ड के सर्कुलर के मुताबिक ट्रेन एक्सीडेंट के मामले में गंभीर रूप से घायल लोगों को 30 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में एडमिट करने पर अतिरिक्त अनुग्रह राशि की घोषणा की जाएगी. हर दिन की अवधि के आखिर या छुट्टी की तारीख तक 3000 रुपये रोज दिए जाएंगे. वहीं गंभरी चोट में छह महीने तक प्रति दिन 1,500 रुपये यात्री को दिए जाएंगे.

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