कल से मिडिल क्लास को मिलेगी बड़ी राहत, लागू होगा GST 2.0; जानें क्या होगा सस्ता और महंगा
22 सितंबर से लागू होने वाले GST 2.0 के तहत टैक्स स्लैब को सरल कर 5% और 18% किया गया है. रोजमर्रा के सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, बीमा और ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे. वहीं, तंबाकू, शराब, पान मसाला, ऑनलाइन गेमिंग और लग्जरी वस्तुओं पर 40% सिन टैक्स जारी रहेगा. पेट्रोल-डीजल अभी भी GST से बाहर रहेंगे.

भारत में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था (Indirect Tax System) में 22 सितंबर से एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है. यह बदलाव गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के सुधार के रूप में सामने आया है, जिसे GST 2.0 का नाम दिया जा रहा है. GST काउंसिल, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं, ने इस निर्णय को सितंबर की शुरुआत में मंजूरी दी थी. इसका मुख्य उद्देश्य टैक्स प्रणाली को सरल बनाना, उपभोक्ताओं को राहत देना, और आर्थिक गतिविधियों को गति देना है.
कैसा होगा नया GST ढांचा?
GST 2.0 में टैक्स स्लैब्स को सरल किया गया है. नए जीएसटी स्लैब में मुख्य दो स्लैब होंगे 5% और 18%. इसके अलावा तंबाकू, शराब, पान मसाला जैसी 'सिन वस्तुओं' पर 40% का टैक्स लगाया जाएगा. इस नई प्रणाली से आम जनता के लिए कई वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, जबकि कुछ पर महंगाई का असर रहेगा.
कौन-कौन सी चीजें होंगी सस्ती?
1. रोजमर्रा के जरूरी सामान
अब 12% टैक्स वाले उत्पादों को 5% स्लैब में लाया जाएगा. इनमें शामिल हैं:
टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू
बिस्किट, नमकीन, जूस जैसे पैकेज्ड फूड
घी, कंडेंस्ड मिल्क जैसे डेयरी उत्पाद
साइकिल और स्टेशनरी
₹1,000 तक के कपड़े और जूते
2. इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज
28% टैक्स वाली वस्तुएं अब 18% स्लैब में आएंगी
एयर कंडीशनर, फ्रिज, डिशवॉशर
32 इंच से बड़े टीवी
सीमेंट (बिल्डिंग सेक्टर में उपयोगी)
इससे इन उत्पादों की कीमतों में 7–8% की कमी आ सकती है.
3. ऑटोमोबाइल सेक्टर
वाहनों पर टैक्स दरों में भी बदलाव संभव है:
छोटी कारों पर 28% से घटाकर 18% GST
टू-व्हीलर्स भी अब कम टैक्स दायरे में
लग्जरी गाड़ियां और SUV पर उच्च टैक्स जारी रहेगा
4. बीमा और वित्तीय सेवाएं
वर्तमान में बीमा प्रीमियम पर 18% टैक्स लगता है, जो इसे महंगा बनाता है. GST 2.0 में:
हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स में छूट या कमी
इससे मिडिल क्लास को बीमा लेने में आसानी होगी
वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा
क्या होगा महंगा?
सरकार ने साफ कर दिया है कि कुछ वस्तुओं पर 40% का सिन टैक्स जारी रहेगा-
तंबाकू, शराब, पान मसाला
ऑनलाइन सट्टेबाजी, रियल मनी गेमिंग
पेट्रोल, डीजल अभी भी GST के दायरे से बाहर
हीरे, कीमती पत्थरों जैसे लग्जरी सामानों पर भी ऊंचा टैक्स लागू रहेगा


