अमेरिकी कंपनियों ने 40000 US वर्करों को किया बाहर, लेकिन उनकी जगह.... व्हाइट हाउस ने क्या कहा?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए एच-1बी वीजा आवेदनों पर 10,000 डॉलर शुल्क लगाने का ऐलान किया है, ताकि प्रोग्राम के दुरुपयोग और अमेरिकी कर्मचारियों की नौकरियों पर खतरा रोका जा सके.

H-1B visa holders: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा प्रोग्राम पर बड़ा कदम उठाते हुए नए आवेदन पर 10,000 डॉलर (लगभग 8.3 लाख रुपये) का शुल्क लगाने की घोषणा की है. व्हाइट हाउस ने इस फैसले को वाजिब ठहराते हुए कहा कि कई अमेरिकी कंपनियां अपने ही कर्मचारियों को नौकरी से निकालकर विदेशी कर्मचारियों को काम पर रख रही हैं. इस वजह से अमेरिकी टेक वर्कर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है.
व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक फैक्ट शीट में कहा गया कि यह प्रोग्राम अमेरिकी युवाओं को STEM (विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित) के क्षेत्र में करियर बनाने से हतोत्साहित कर रहा है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है. ट्रंप प्रशासन का कहना है कि नए शुल्क से कंपनियों को दुरुपयोग रोकने और अमेरिकी कर्मचारियों के वेतन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.
कंपनियों पर गंभीर आरोप
व्हाइट हाउस के मुताबिक, एक कंपनी को 5,189 एच-1बी वीजा की मंजूरी मिली, जबकि उसने इसी साल 16,000 अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी कर दी. वहीं, दूसरी कंपनी को 1,698 एच-1बी वीजा मिले लेकिन उसने जुलाई में ओरेगन राज्य में 2,400 नौकरियां घटा दीं.
तीसरी कंपनी पर भारी कटौती का आरोप
फैक्ट शीट में दावा किया गया कि एक तीसरी कंपनी ने 2022 से अब तक 27,000 अमेरिकी नौकरियां खत्म कीं, जबकि उसे इसी अवधि में 25,075 एच-1बी वीजा की मंजूरी दी गई. इसके अलावा, एक और कंपनी पर आरोप है कि उसने फरवरी में 1,000 अमेरिकियों को नौकरी से निकाला और उनमें से कई को गोपनीयता समझौते (NDA) के तहत अपने विदेशी प्रतिस्थापकों को प्रशिक्षित करने के लिए मजबूर किया.
ट्रंप प्रशासन की दलील
व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप उन कंपनियों पर ज्यादा शुल्क लगा रहे हैं जो एच-1बी प्रोग्राम का इस्तेमाल करना चाहती हैं, ताकि इस प्रोग्राम के दुरुपयोग को रोका जा सके, अमेरिकी कर्मचारियों के वेतन में कटौती रुक सके और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा की जा सके.
मौजूदा वीजा धारकों को मिलेगी राहत
ट्रंप प्रशासन ने साफ किया है कि नया $10,000 शुल्क केवल नए आवेदनों पर लागू होगा, ना कि वर्तमान वीजा धारकों या नवीनीकरण पर. यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने बताया कि ये नियम केवल उन याचिकाओं पर लागू होगा जिन्हें अब तक दायर नहीं किया गया है.
नया शुल्क 21 सितंबर से प्रभावी होगा और यह 2026 की लॉटरी साइकिल से लागू किया जाएगा. एक व्हाइट हाउस अधिकारी ने बताया कि ये 2025 लॉटरी विजेताओं पर लागू नहीं होगा.


