कोर्ट के चक्कर में फंसे एआर रहमान, पहले चुराई धुन अब लगा 2 करोड़ का जुर्माना
ए.आर. रहमान एक नए विवाद में घिरते दिख रहे हैं. उन पर संगीत की धुन की नकल करने का आरोप लगाया गया है. इस सिलसिले में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें कानूनी नोटिस जारी किया है और कॉपीराइट उल्लंघन के तहत 2 करोड़ रुपये का जुर्माना भी ठोका गया है.

ऑस्कर विजेता और विश्व प्रसिद्ध संगीतकार ए.आर. रहमान हाल ही में एक कानूनी विवाद में उलझ गए हैं. यह मामला उनकी चर्चित फिल्म पोन्नियिन सेलवन 2 के एक गाने से जुड़ा है, जिसमें उन पर संगीत चोरी का आरोप लगाया गया है. फिल्म के गाने वीरा राजा वीरा की धुन को एक शास्त्रीय रचना से मिलता-जुलता बताया गया है, जिसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने रहमान को नोटिस जारी किया है.
किसने दायर की याचिका?
यह याचिका पद्मश्री सम्मानित शास्त्रीय गायक उस्ताद फैयाजुद्दीन वसीफुद्दीन डागर ने दायर की थी. उन्होंने कोर्ट में कहा कि फिल्म के इस गाने की धुन उनके पिता नासिर फैयाजुद्दीन डागर और चाचा नासिर जाहिरुद्दीन डागर द्वारा रचित शिव स्तुति से ली गई है. डागर का कहना है कि धुन और लय काफी हद तक मिलती है. बावजूद इसके न तो उन्हें और न ही उनके परिवार को इसका कोई श्रेय दिया गया है.
डागर के अनुसार, वीरा राजा वीरा के बोल भले ही अलग हैं, लेकिन इसकी बीट्स और संगीत संरचना शिव स्तुति से काफी मेल खाती हैं. उनका यह भी आरोप है कि मूल धुन को मामूली फेरबदल के साथ उपयोग किया गया है.
2 करोड़ रुपये का जुर्माना
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ए.आर. रहमान और फिल्म की प्रोडक्शन टीम को नोटिस जारी करते हुए 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही कोर्ट ने सभी ऑनलाइन और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर गाने को अपडेट करने के निर्देश भी दिए हैं. दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने डागर परिवार पर भी मूल रचना से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
पोन्नियिन सेलवन 2 को मणिरत्नम ने निर्देशित किया था. यह एक ऐतिहासिक फिल्म थी, जो दो भागों में रिलीज़ हुई थी. पहले भाग को दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी, जबकि दूसरा भाग उतनी सफलता नहीं जुटा सका.


