'अंतरिम रोक के खिलाफ...', सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, वक्फ एक्ट का किया बचाव
सर्वोच्च अदालत नए कानूनों को चुनौती देने वाली पांच याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें यह नियम शामिल है कि गैर-मुस्लिम सदस्यों को केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य-विशिष्ट बोर्डों का हिस्सा होना चाहिए और दान केवल मुसलमानों द्वारा ही दिया जा सकता है.

सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वह नए वक्फ कानूनों के लागू करने पर किसी भी तरह की आंशिक या पूर्ण रोक का विरोध करेगी, जबकि इससे संबंधित चुनौतियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. अपने हलफनामे में सरकार ने तर्क दिया कि ऐसे मामलों में कानून में यह स्थापित स्थिति है कि न्यायालयों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वैधानिक प्रावधानों पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है. अदालत को बताया गया कि, "संसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर संवैधानिकता की धारणा लागू होती है और अदालत द्वारा अंतरिम रोक लगाना शक्ति संतुलन के सिद्धांत के विरुद्ध है."
संसद में लंबी बहस के बाद पास हुआ विधेयक
सरकार ने कहा कि यह कानून संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया है, जिसके बाद संसद के दोनों सदनों में व्यापक बहस हुई है, जबकि सर्वोच्च अदालत के पास निस्संदेह कानून की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति है. इस अंतरिम चरण में किसी भी प्रावधान के संचालन के विरुद्ध निषेधाज्ञा प्रदान करना राज्य की विभिन्न शाखाओं के बीच शक्ति के नाजुक संतुलन का उल्लंघन होगा."
सरकार ने दिया यह तर्क
सरकार ने यह भी तर्क दिया कि इस मामले में दायर याचिकाओं में किसी भी व्यक्तिगत मामले में अन्याय की शिकायत नहीं की गई है और इसलिए किसी अंतरिम आदेश द्वारा संरक्षण की मांग नहीं की गई है. पिछले सप्ताह न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया था कि वह विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करेगा तथा संविधान द्वारा शक्तियों का पृथक्करण स्पष्ट कर दिया गया है.
सर्वोच्च अदालत नए कानूनों को चुनौती देने वाली पांच याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें यह नियम शामिल है कि गैर-मुस्लिम सदस्यों को केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य-विशिष्ट बोर्डों का हिस्सा होना चाहिए और दान केवल मुसलमानों द्वारा ही दिया जा सकता है.
वक्फ एक्ट पर बंगाल में हिंसा
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि ये कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं. पिछली सुनवाई में अदालत ने कहा था कि वह नये कानून को लेकर हुई हिंसा में बंगाल में मौतों की खबरें तथा लखनऊ में झड़पें को देखते हुए अंतरिम रोक लगाने पर विचार कर रहा है. हालांकि, सरकार द्वारा समय मांगे जाने के बाद उस अंतरिम रोक को स्थगित कर दिया गया.


