Defamation Case: अगर राहुल गांधी को SC से भी नहीं मिली राहत तो राजनीतिक दूल्हा बनने के लिए कितने वर्ष का करना होगा इंतजार?

Defamation Case: गुजरात हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फिर से एक बार बड़ा झटका लगा है, हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है. अब कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से की और रुख किया है अब देखना है यह होगा कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं...

Sagar Dwivedi
Edited By: Sagar Dwivedi

Defamation Case:  आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. मोदी सरनेम को लेकर दिए बयान पर अब राहुल गांधी बुरी तरह फंस गए हैं. गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को जिला अदालत द्वारा सुनाई गई 2 साल की सजा बरकरार रखा है. उनकी याचिका खारिज कर दी है. इस बीच कांग्रेस ने इसका रूख सुप्रीम कोर्ट किया है और अपील है कि वहां से उन्हें राहत मिलेगी. हाई कोर्ट के इस फैसले पर मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने वाली राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया.  

इस बीच एक सोचने वाली बात की अगर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली तो फिर क्या होगा, आइए इसके बारे में जानते है सब कुछ कि अगर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत तो क्या हो सकती है स्थिती.  उन्हें कितनी साल की सजा हो सकती है और वे कितने साल चुनाव नहीं लड़ सकते है. कितने वर्ष करना होगा चुनाव लड़ने का इंतजार. 
 

अगर सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला जाता है तो राहुल गांधी को फैसले के बाद 2 दिन साल तक की सजा काटनी होगी. अगर 2023 में ही कोई निर्णायक फैसला आता है तो दो साल की सजा 2025 में पूरी होगी और उसके बाद 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, कहने का मतलब की 2031 तक उन्हें राजनीति से विराम लग जाएगा. 

लोकसभा चुनाव के लिए 11 वर्ष का करना पड़ सकता है इंतजार?

अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो अगले साल 2024 का चुनाव होगा. फिर इसके बाद लोकसभा का चुनाव 2029 में होगा. अगर राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो उन्हें समान्य तौर पर उन्हें 11 वर्ष का इंतजार करना होगा. यानी 2029 के बाद 2034 में लोकसभा चुनाव होगा. जिस पर राहुल गांधी चुनाव लड़ सकेंगे. 

राजनीतिक सफर के लिए जहां एक पल बेहद महत्वपूर्ण होता है वहां 11 साल का इंतजार करना होगा ये उनके लिए कितने मायने रखता है. हालांकि ये स्थिती वहां पे बनेगी जब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलेगी. 

राहुल गांधी पर किसने लगाया था मानहानि केस 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था. इस बयान को लेकर भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था. इस मामले पर 4 साल बाद 23 मार्च 2023 को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी. मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने और दो साल जेल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद भारत के मुख्य विपक्षी नेता राहुल गांधी को संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है. 

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