Defamation Case: मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, सजा पर रोक लगाने की मांग
Defamation Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2019 मानहानि मामले के संबंध में 7 जुलाई को दिए गए गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. 7 जुलाई को, गुजरात HC ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी और दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करने वाले सत्र अदालत के आदेश को बरकरार रखा..

Defamation Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. राहुल ने याचिका दायर कर अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की है. यह जानकारी सुत्रों से मिली है. उन्होंने शनिवार 15 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की. हाई कोर्ट ने बीती 7 जुलाई को इस मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की उनकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया था. लेकिन कांग्रेस ने याचिका दायक कर गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2019 मानहानि मामले के संबंध में 7 जुलाई को दिए गए गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. 7 जुलाई को, गुजरात HC ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी और दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करने वाले सत्र अदालत के आदेश को बरकरार रखा.
Congress leader Rahul Gandhi moves Supreme Court challenging Gujarat High Court order passed on July 7 in connection with a 2019 defamation case.
On July 7, Gujarat HC dismissed Rahul Gandhi's plea and upheld Sessions' court order denying a stay on conviction.— ANI (@ANI) July 15, 2023


