DGCA ने Air India पर लगाया रुपये 30 लाख का जुर्माना, एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर न मिलने से हुई थी बुजुर्ग की मौत

मुंबई एयरपोर्ट पर पर्याप्त संख्या में व्हीलचेयर नहीं होने पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बता दें कि इसके कारण इस महीने की शुरुआत में एक बुजुर्ग यात्री की मौत हो गई थी.

JBT Desk
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DGCA Fines Air India Rs 30 Lakh Over Lack Of Wheelchairs: मुंबई एयरपोर्ट पर पर्याप्त संख्या में व्हीलचेयर नहीं होने पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बता दें कि इसके कारण इस महीने की शुरुआत में एक बुजुर्ग यात्री की मौत हो गई थी. डीजीसीए द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि प्रवधानों का उल्लंघन करने के लिए एयर इंडिया पर विमान नियम, 1937 के अनुसार 30 लाख रुपये का वित्तीय जुर्माना लगाया गया है."

इसमें आगे कहा गया है, "सभी एयरलाइनों को यह सुनिश्चित करने के लिए एक सलाह भी जारी की गई है. जिन यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान विमान से चढ़ने या उतरने के दौरान सहायता की आवश्यकता होती है, उनके लिए पर्याप्त संख्या में व्हीलचेयर उपलब्ध हों."

गौरतलब है कि 12 फरवरी को एक 80 वर्षीय यात्री, जो अपनी पत्नी के साथ न्यूयॉर्क से एयर इंडिया की फ्लाइट से आया था, उसकी मुंबई हवाई अड्डे पर गिरने से मौत हो गई. क्योंकि कथित तौर पर व्हीलचेयर की नहीं मिलने के कारण 1.5 किमी चलने के बाद उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई. 

डीजीसीए ने तब एयर इंडिया को कार अनुभाग 3, श्रृंखला 'एम', भाग I के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए "हवाई मार्ग से परिवहन - विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) और / या कम गतिशीलता वाले व्यक्तियों" के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था. जो कि विमान नियम, 1937 का उल्लंघन है.

डीजीसीए ने कहा, एयरलाइन ने 20 फरवरी को अपना जवाब प्रस्तुत करते हुए बताया कि बुजुर्ग यात्री दूसरी व्हीलचेयर का इंतजार करने के बजाय अपनी पत्नी के साथ चलना चाहता था, जो व्हीलचेयर पर थी. नियामक ने कहा, "हालांकि, एयरलाइन सीएआर का अनुपालन दिखाने में विफल रही क्योंकि एयरलाइन ने बुजुर्ग यात्री को कोई व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं कराई थी."

डीजीसीए ने कहा कि एयर इंडिया ने गलती करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ एयरलाइन द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई के बारे में सूचित नहीं किया. नियामक ने कहा, "एयरलाइन भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए गए किसी भी सुधारात्मक कदम को प्रस्तुत करने में भी विफल रही."

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29 February 2024, 06:26 PM IST

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