क्या राहुल गांधी के पास है दो देशों की नागरिकता? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय से 10 दिन में मांगी रिपोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें राहुल गांधी की लोकसभा सीट के लिए पात्रता को चुनौती दी गई है और कहा गया है कि वह यूनाइटेड किंगडम के नागरिक भी हैं. याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि राहुल गांधी की कथित नागरिकता देश के कानून का उल्लंघन करती है, जो दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को गृह मंत्रालय को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मामले में अंतिम रिपोर्ट पेश करने के लिए 10 दिन का और वक्त दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 5 मई को रखी गई है. यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें राहुल गांधी की लोकसभा सीट के लिए पात्रता को चुनौती दी गई है और कहा गया है कि वह यूनाइटेड किंगडम के नागरिक भी हैं. याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि राहुल गांधी की कथित नागरिकता देश के कानून का उल्लंघन करती है, जो दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है.
अदालत ने बढ़ाई समय सीमा
मामले की सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय की ओर से पेश वकील ने सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने और अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और समय मांगा. अदालत ने अनुरोध स्वीकार करते हुए समयसीमा बढ़ा दी और अगली सुनवाई 5 मई के लिए निर्धारित की.
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस मामले ने राजनीतिक रुचि जगा दी है क्योंकि यह भारत के सबसे प्रमुख विपक्षी नेताओं में से एक की कानूनी स्थिति पर सवाल उठाता है. हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस मामले को कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए हल किया जाना चाहिए.
राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं?
उल्लेखनीय है कि मामले में याची की ओर से दलील दी गई है कि उसके पास तमाम दस्तावेज और ब्रिटिश सरकार के कुछ ई-मेल हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं और इस वजह से वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं. लोकसभा सदस्य का पद नहीं धारण कर सकते. इसी आधार पर याची ने राहुल गांधी की सांसद पद पर बने रहने के खिलाफ अधिकार पृच्छा रिट जारी करने का आदेश देने की भी मांग की है.