Electoral Bonds: SBI ने कहा, '2019-24 तक 22,217 चुनावी बांड खरीदे गए, जिनमें से 22,030 भुनाए गए'
Electoral Bonds: भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि उसने भारत के चुनाव आयोग को पूरा रिकॉर्ड दे दिया है.
Electoral Bonds: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. यह हलफनामा SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा की ओर से दाखिल किया गया है. इस हलफनामे में कहा गया है कि बैंक ने 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का पालन किया है. आपको बता दें कि एसबीआई ने एक पेन ड्राइव में दो पीडीएफ फाइलें बनाकर सुप्रीम कोर्ट के साथ यह जानकारी साझा की है. दोनों पीडीएफ फाइलें पासवर्ड से सुरक्षित हैं.
SBI ने क्या कहा?
भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है. इसने अदालत को यह भी बताया कि 1 अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी, 2024 की अवधि के दौरान कुल 22,217 बांड खरीदे गए, जिनमें से 22,030 चुनावी बांड भुनाए गए. हलफनामा बैंक के मुख्य प्रबंध निदेशक दिनेश खारा द्वारा दायर किया गया था. एसबीआई ने कहा कि चुनावी बांड की राशि को चुनावी दलों द्वारा 15 दिनों की वैधता अवधि के भीतर भुनाया नहीं गया था, बल्कि इसे प्रधानमंत्री राहत कोष में ट्रांसफर कर दिया गया था.
भारतीय स्टेट बैंक ने यह भी कहा, "हर एक चुनावी बांड की खरीद की तारीख, खरीदार का नाम और खरीदे गए चुनावी बांड का मूल्य प्रस्तुत किया गया है. चुनावी बांड के नकदीकरण की तारीख, राजनीतिक दलों के नाम भी कोर्ट को बता दिए गए हैं.
जानकारी के मुताबिक, एसबीआई ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए चुनावी बॉन्ड का ब्योरा चुनाव आयोग को सौंप दिया है. SBI ने 2018 में योजना की शुरुआत के बाद से 30 किश्तों में 16,518 करोड़ रुपये के चुनावी बांड जारी किए हैं.
SBI ने मांगा था 30 जून का समय
सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में, केंद्र की चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया, जिसने गुमनाम राजनीतिक फंडिंग की अनुमति दी थी, इसे "असंवैधानिक" करार देते हुए चुनाव आयोग को इसकी पूरी जानकारी देने के लिए कहा था.
वहीं, SBI ने पूरी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था. हालाँकि, अदालत ने ये याचिका खारिज करते हुए बैंक से मंगलवार तक सभी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपने को कहा.