आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल 8 दिन के लिए CBI कस्टडी में, कोर्ट ने दी मंजूरी

वित्तीय अनियमितता के मामले में गिरफ्तार आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत चार लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. चारों लोगों को मंगलवार को कोलकाता के अलीपुर कोर्ट स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया. अदालत ने इन चारों को आठ दिन की हिरासत में भेज दिया है. अदालत जाने के लिए केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय से निकलने के दौरान घोष को देखकर लोगों ने चोर-चोर के नारे लगाए.

JBT Desk
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आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य डॉ. संदीप घोष को सरकारी अस्पताल में कथित वित्तीय कदाचार के सिलसिले में गिरफ्तारी के एक दिन बाद आठ दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले में घोष और तीन अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनकी पहचान बिप्लव सिंह, सुमन हाजरा और अफसर अली खान के रूप में हुई है. कोलकाता की एक विशेष सीबीआई अदालत ने मंगलवार को सभी चार आरोपियों को आठ दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया. चारों आरोपियों को 10 सितंबर को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा.

सीबीआई ने सभी आरोपियों की 10 दिनों की हिरासत का अनुरोध किया था. हालांकि, अदालत ने केवल आठ दिनों की हिरासत दी. इसके अतिरिक्त, अदालत ने एक आरोपी अफसर अली खान की जमानत याचिका खारिज कर दी, जबकि गिरफ्तार किए गए अन्य तीन लोगों ने जमानत की मांग नहीं की. घोष ने 12 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दे दिया था. यह घटना उस समय हुई जब एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई. उस समय वह अपनी नाइट शिफ्ट में थी. इस घटना के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए और डॉक्टरों की सुरक्षा पर मुख्य ध्यान दिया गया. आर.जी.कर अस्पताल, जहां डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ था. ये भी जांच के दायरे में आया.

पूर्व प्रिंसिपल पर कई आरोप

बता दें कि डॉ. संदीप घोष बिप्लव सिंघा, सुमन हाजरा और अफसर अली खान को अस्पताल में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के बाद गिरफ्तार किया गया, जिसमें वित्तीय कदाचार और अस्पताल के संसाधनों के दुरुपयोग के आरोप शामिल थे. एक पुराने वीडियो में अफसर अली खान, जो कथित तौर पर घोष का अंगरक्षक था, एक पूर्व प्रिंसिपल को धमकाता हुआ दिखाई दिया. आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने खान पर अस्पताल से बायोमेडिकल कचरा बेचने में शामिल होने का आरोप लगाया है.

भ्रष्टाचार का आरोप

साल 2023 में, अली ने राज्य सतर्कता विभाग को पत्र लिखकर संस्थान में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और घोष, हाजरा, सिंघा और खान को विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं में शामिल बताया था. सीबीआई ने आरोपियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अलावा आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और बेईमानी से संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं. 

सीबीआई ने हिरासत में भेजा

सीबीआई ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कोलकाता पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया, जिसमें केंद्रीय एजेंसी को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय कदाचार की जांच करने का निर्देश दिया गया था. डॉ. संदीप घोष फरवरी 2021 से सितंबर 2023 तक अस्पताल के प्रिंसिपल रहे. अक्टूबर 2023 में तबादला होने के बावजूद वे एक महीने के भीतर ही अपने पद पर वापस आ गए. 9 अगस्त को सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए चौंकाने वाले बलात्कार और हत्या के समय भी वे अपनी भूमिका में ही थे.

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03 September 2024, 06:07 PM IST

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