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पंजाबियों संभल जाओ! मिलिट्री वर्दी, हुक्का बार और हथियार दिखाने पर अब होगी सख़्त कार्रवाई

मानसा ज़िला मजिस्ट्रेट कुलवंत सिंह ने मानसा में सुरक्षा और अमन-चैन बनाए रखने के लिए मिलिट्री रंग की वर्दी और वाहनों, हुक्का बार, तथा सार्वजनिक स्थानों पर हथियार प्रदर्शन और भड़काऊ गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।

Lalit Sharma
Edited By: Lalit Sharma

Punjab News: पंजाब के इस जिले में अब मिलिट्री वर्दी, हुक्का बार और हथियार दिखाने पर सख़्त कार्रवाई होगी। यह आदेश लोगों की सुरक्षा और अमन-चैन बनाए रखने के लिए लागू किया गया है। मिलिट्री रंग की वर्दी और वाहन आम लोगों के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे, ताकि कोई शरारती तत्व इनका ग़लत इस्तेमाल न कर सके। हुक्का बार और सार्वजनिक जगहों पर हुक्का पीने पर भी रोक रहेगी, जिससे युवाओं में नशे की लत को रोका जा सके।

हथियार लेकर घूमना या उनका प्रदर्शन करना अब बिल्कुल मना है, चाहे वह धारदार हो या आग्नेय। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत क़ानूनी कार्रवाई होगी। प्रशासन का कहना है कि यह कदम लोगों की आज़ादी नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए उठाया गया है।

मिलिट्री रंग पर रोक

ज़िला मानसा के डीएम कुलवंत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 का हवाला देते हुए आम लोगों द्वारा मिलिट्री रंग की वर्दी और वाहनों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। उनका कहना है कि मिलिट्री रंग का दुरुपयोग कर कुछ शरारती तत्व देश की अमन-ओ-अमान में खलल डालते हैं। इस वजह से मानव जीवन को ख़तरा होता है और सुरक्षा व्यवस्था पर असर पड़ता है। इसलिए अब कोई भी व्यक्ति मिलिट्री रंग की जीप, ट्रक, मोटरसाइकिल या वर्दी का प्रयोग नहीं कर सकेगा।

अमन में बाधा का डर

डीएम ने कहा कि मिलिट्री रंग का इस्तेमाल कर अपराधी आम जनता में खौफ़ पैदा करते हैं। इससे लोग गुमराह भी हो सकते हैं और सुरक्षा बलों की छवि को नुक़सान पहुँचता है। उन्होंने साफ़ किया कि यह आदेश सेना या सुरक्षा बलों के जवानों पर लागू नहीं होगा, बल्कि केवल आम लोगों के लिए है। उल्लंघन करने वालों पर क़ानूनी कार्रवाई होगी।

हुक्का बार पर पाबंदी

ज़िला मानसा में अब किसी भी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट या पब्लिक प्लेस पर हुक्का पीना या पिलाना मना होगा। डीएम ने कहा कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश और सेहत विभाग के निर्देश के बाद यह फ़ैसला लिया गया है। हुक्का पीने से नौजवानों में नशे की आदत बढ़ रही थी, जिससे समाज पर बुरा असर पड़ रहा था। अब इस आदेश का सख़्ती से पालन करवाया जाएगा।

सेहत को नुक़सान की चिंता

डीएम ने कहा कि हुक्का में इस्तेमाल होने वाला तंबाकू और केमिकल लोगों की सेहत के लिए बेहद नुक़सानदेह है। इससे कैंसर, फेफड़ों की बीमारियां और दिल के रोग बढ़ सकते हैं। उन्होंने दुकानदारों को चेतावनी दी कि आदेश की अवहेलना पर तुरंत सज़ा दी जाएगी। यह फ़ैसला जनता के हित और सेहत की सुरक्षा के लिए किया गया है।

हथियार प्रदर्शन पर रोक

मानसा में अब किसी भी सार्वजनिक जगह पर हथियार लेकर चलना, उनका प्रदर्शन करना या भड़काऊ भाषण देना पूरी तरह से मना होगा। इसमें गंडासा, कुल्हाड़ी, धारदार टोकुए और विस्फोटक सामग्री शामिल हैं। डीएम ने कहा कि ऐसे हथियार प्रदर्शन से हिंसा और अशांति फैलने का ख़तरा रहता है, जिसे रोकना ज़रूरी है।

जुलूस और नारेबाज़ी पर पाबंदी

सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस, नारेबाज़ी और भड़काऊ प्रचार करने पर भी रोक लगा दी गई है। आदेश में कहा गया है कि पांच या उससे अधिक लोग एक साथ इकट्ठा होकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाते।

किन पर लागू नहीं होगा

डीएम ने स्पष्ट किया कि यह आदेश सुरक्षा बलों, ड्यूटी पर तैनात पुलिस, सरकारी कार्यों, विवाह, धार्मिक सभाओं, शोक सभाओं और स्कूल-कॉलेज के बच्चों के जमावड़े पर लागू नहीं होगा। उनका कहना है कि मक़सद जनता की आज़ादी छीनना नहीं, बल्कि अमन-चैन बनाए रखना है।

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12 August 2025, 01:21 PM IST

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